भिलाईनगर 27 सितंबर। बुधवार की दोपहर 12 बजे सेक्टर-6 स्थित पुलिस कंट्रोल रुम के सभागार में डीजे संचालकों की बैठक ली गई। सभी डीजे संचालकों को स्पष्ट रूप से यह निर्देश दिया गया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और डीजे बजाने पर पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थान या निजी स्थान पर 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनि नहीं होगी अन्यथा कारर्वाई की जाएगी।

आज हुई बैठक में शहर एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि डीजे संचालकों को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं उच्च न्यायालय बिलासपुर के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के साथ ध्वनि प्रदूषण भी नियमन एवं नियंत्रण कानून 2000 के तहत एवं एनजीटी के जारी किए गए निर्देशों का पालन करने के संबंध में आवश्यक जानकारी बताएं। एसडीएम दीपक निकुंज ने बताया कि कोई भी कार्यक्रम हो सर्वप्रथम संबंधित प्रभारी अधिकारी से अनुमति हो तभी डीजे या धुमाल का संचालन करें, साथ ही उस कार्यक्रम में डीजे या धुमाल बजाने के संबंध में अनुमति भी आवश्यक रहेगी।
नियमों का पालन नहीं करने पर 20 हजार का जुर्माना
नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर विश्व दीपक त्रिपाठी ने कहा कि मालवाहक वाहनों में डीजे धुमाल को वाहन के बॉडी से बाहर ना निकाले, डीजे धुमाल लगे वाहनों में चमकीली लाइटें जिससे आंखें को प्रभावित हो ऐसा लाइट भी ना लगाएं । इन नियमों का उल्लंघन करने पर 20000 रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। साइलेंट जोन में डीजे धुमाल बजाना पूणर्त: प्रतिबंधित रहेगा,जैसे की स्कूल, अस्पताल, कोर्ट परिसर, वृद्ध आश्रम, वाले हिस्सों को इस जोन में रखा गया है, धार्मिक माहौल खराब करने वाले गाने नही बजाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए।