चैतन्य को तत्काल राहत नहीं HC ने ईडी से मांगा हलफनामा, सुनवाई 2 सप्ताह बाद

चैतन्य को तत्काल राहत नहीं HC ने ईडी से मांगा हलफनामा, सुनवाई 2 सप्ताह बाद


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 12 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की वैधता को लेकर दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को निर्देश दिया कि वह हलफनामा पेश कर अपना जवाब दे। मामले की अगली सुनवाई अब 26 अगस्त को होगी।

यह सुनवाई जस्टिस अरविंद वर्मा की कोर्ट में हुई। चैतन्य की ओर से दायर मूल याचिका और अंतरिम आवेदन, दोनों पर कोर्ट फिलहाल यह देख रही है कि मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। याचिका में दावा किया गया है कि ईडी ने गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिससे गिरफ्तारी ही गैरकानूनी हो गई है और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हर्ष परगनिहा ने बताया कि जेल में अव्यवस्था के कारण चैतन्य की तबीयत बिगड़ गई है। वहां पीने का पानी भी गंदा और दूषित है। इस पर हाईकोर्ट ने विशेष अदालत में आवेदन देने का निर्देश देते हुए जेल अधीक्षक को तुरंत जेल मैनुअल के अनुसार कार्रवाई करने को कहा।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट में किसी भी याचिका पर पहले उसकी स्वीकार्यता पर विचार होता है। इसके लिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर तय किया जाता है कि मामला आगे सुना जाएगा या नहीं। चैतन्य बघेल की याचिका भी अभी इसी प्रारंभिक दौर में है।

मालूम हो कि ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। वे पिछले 24 दिनों से जेल में बंद हैं। चैतन्य बघेल की याचिका में कहा गया है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया गलत थी, इसलिए इसे रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।