जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा, नाइट कर्फ्यू केवल चार निगम एवं पालिका क्षेत्र में लागू ,कलेक्टर ने जारी किया आदेश
दुर्ग 28 जनवरी । जिला दुर्ग में दुर्ग , भिलाई, रिसाली, भिलाई चरोदा निगम एवं नगर पालिका परिषद जामुल में ही रात्रि कालीन कर्फ्यू जारी रहेगा शेष जिले के क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू में छूट दी गई है यह आदेश आज जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे द्वारा जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1904 दिनांक 06.01.2022 द्वारा दण्ड प्रकिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दुर्ग जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को रात्रि 09:00 बजे से प्रातः 06:00 तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू किया गया था। उपरोक्त आदेश मे आंशिक संशोधन करते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू दुर्ग जिले अंतर्गत निगम क्षेत्रों नगर पालिक निगम दुर्ग/भिलाई/भिलाई चरौदा/रिसाली एवं नगर पालिका कुम्हारी/जामुल में लागू होगी । जिसका समय यथावत रहेगा एवं अन्य क्षेत्रों में लागू नही होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। शेष आदेश यथावत रहेगा।

