एनआईए ने पीएफआई से संबंध रखने वाले हाईकोर्ट के एक वकील को किया गिरफ्तार, हत्या दस्ते का सदस्य होने का संदेह है

एनआईए ने पीएफआई से संबंध रखने वाले हाईकोर्ट के एक वकील को किया गिरफ्तार, हत्या दस्ते का सदस्य होने का संदेह है


एनआईए ने पीएफआई से संबंध रखने वाले हाईकोर्ट के एक वकील को किया गिरफ्तार किया है, जिस पर पीएफआई हत्या दस्ते का सदस्य होने का संदेह है

सीजी न्यूज़ ऑनलाइन डेट 31 दिसंबर । राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कल केरल में प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के दूसरी पंक्ति के नेताओं के घरों पर छापेमारी के दौरान केरल उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले एक वकील को गिरफ्तार किया।

एनआईए ने एडवोकेट मुहम्मद मुबारक को गुरुवार सुबह केरल में 56 विभिन्न स्थानों पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया। उसकी गिरफ्तारी आज दर्ज की गई, और वह आज एर्नाकुलम में विशेष एनआईए अदालत के समक्ष पेश हुआ। कोर्ट ने उसे 13 जनवरी तक रिमांड पर भेज दिया है।
वह पीएफआई के सिलसिले में एनआईए द्वारा केरल में गिरफ्तार किया गया चौदहवां व्यक्ति है। उन्हें वायपिन, एर्नाकुलम जिले, केरल में गिरफ्तार किया गया था।
एनआईए के अनुसार, मुहम्मद मुबारक पीएफआई के हत्या दस्ते का सदस्य था और पीएफआई के अन्य सदस्यों को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दे रहा था। हाल के वर्षों में, PFI ने केरल में कई हत्याएं की हैं, जिसमें एडवोकेट रंजीत श्रीनिवासन की जघन्य हत्या भी शामिल है।
एनआईए ने उसके घर से कुल्हाड़ी, तलवार और दरांती सहित घातक हथियार बरामद किए। एनआईए के मुताबिक, हथियार बैडमिंटन रैकेट के बैग में छिपाए गए थे।

एनआईए की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, “जांच ने पुष्टि की है कि पीएफआई नेताओं और अन्य समुदायों के सदस्यों को लक्षित करने के लिए विभिन्न राज्यों और जिलों में हिट स्क्वॉड बना रहा था, प्रशिक्षण दे रहा था और बनाए रख रहा था।”
27 सितंबर को, पीएफआई को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 3 के तहत “गैरकानूनी संघ” घोषित किया गया था।
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित पीएफआई और उसके संबद्ध संगठनों पर प्रतिबंध के मामले में यूएपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगाने को चुनौती देने वाली रिट याचिका को तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया।