कामगारों के काम की खबर 🟦 छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के महंगाई भत्ता में हुई बढ़ोत्तरी 🟩 आ गया यह आदेश

कामगारों के काम की खबर 🟦 छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के महंगाई भत्ता में हुई बढ़ोत्तरी 🟩 आ गया यह आदेश



सीजी न्यूज आनलाईन, 28 मई। श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए 01 अप्रैल 2024 से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता निर्धारित कर दिया है।
आपको बता दें कि लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जुलाई 2023 से दिसम्बर 2023 के मध्य 14 बिन्दु की औसत वृद्धि हुई, जिसके अनुसार प्रति बिन्दु 20 रूपए के मान से 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 280 रूपए की वृद्धि कर दी गई है।
श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों हेतु लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त सूचकांक में 56 बिन्दु की औसत वृद्धि होने से 5 रूपए प्रति बिन्दु के मान से 280 रूपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई। इसी प्रकार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 7.08 रूपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर को किया जाता है। जारी आदेशानुसार श्रमिकों के लिए 1 अप्रैल 2024 से 30 सितम्बर 2024 तक न्यूनतम वेतन की दरें निर्धारित की गई है। जिसमें अकुशल ‘अ’ श्रमिक वर्ग के लिए प्रतिमाह 10 हजार 900 रूपए, ‘ब’ वर्ग के लिए 10 हजार 640 रूपए तथा ‘स’ वर्ग के लिए 10 हजार 380 रूपए निर्धारित की गई है। अर्द्धकुशल ‘अ’ वर्ग के लिए 11 हजार 550 रूपए, ‘ब’ वर्ग के लिए 11 हजार 290 रूपए तथा ‘स’ वर्ग के लिए 11 हजार 30 रूपए निर्धारित की गई है। कुशल ‘अ’ वर्ग के लिए 12 हजार 330 रूपए, ‘ब’ के लिए 12 हजार 70 रूपए तथा ‘स’ के लिए 11 हजार 810 रूपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार उच्च कुशल ‘अ’ वर्ग के लिए 13 हजार 110 रूपए, ‘ब’ के लिए 12 हजार 850 रूपए तथा ‘स’ वर्ग के लिए 12 हजार 590 रूपए किया गया है। उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग की www.cglabour.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।