छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ठगी के मामले में जांच नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक को और अवमानना का नोटिस

<em>छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद ठगी के मामले में जांच नहीं करने पर पुलिस अधीक्षक को और अवमानना का नोटिस</em>


सीजी न्यूज ऑनलाइन डेस्क, 20 फरवरी। हाईकोर्ट ने ऑनलाइन ठगी के मामले की जांच करने के आदेश का पालन नहीं करने पर बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक व तोरवा के थाना प्रभारी को अवमानना नोटिस जारी किया है।

रेलवे के एक अधिकारी भास्कर गुहा ने डेस्कटॉप लेने के लिए चेन्नई की वन लैपटॉप जोन कंपनी को 47 हजार 999 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया। उन्हें 15 दिन के भीतर डेस्कटॉप मिल जाना था लेकिन दो साल तक नहीं भेजा गया। इस बीच कंपनी से पत्राचार भी हुए। अप्रैल 2022 में उन्होंने कंपनी के खिलाफ तोरवा थाने में ठगी की शिकायत दर्ज कराई, मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे छुब्ध होकर उन्होंने हाईकोर्ट में पुलिस जांच की मांग करते हुए याचिका लगाई। हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2023 को आदेश दिया कि 6 सप्ताह के भीतर पुलिस अपनी जांच पूरी करे और कोर्ट में जवाब पेश करे। इसके बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस पर रेल अधिकारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक व तोरवा के थाना प्रभारी को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना का प्रकरण चलाया जाए। कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।