दुर्ग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: हिस्ट्रीशीटर सोमेश वैष्णव एक साल के लिए जिलाबदर

दुर्ग में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई: हिस्ट्रीशीटर सोमेश वैष्णव एक साल के लिए जिलाबदर


दुर्ग, 07 जुलाई 2026। दुर्ग जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हिस्ट्रीशीटर सोमेश वैष्णव को एक वर्ष के लिए जिलाबदर कर दिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत यह आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार सोमेश वैष्णव, निवासी ग्राम अंजोरा, थाना पुलगांव, को आदेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर दुर्ग सहित राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बेमेतरा, बालोद और खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों की सीमा से बाहर जाना होगा। बिना जिला दंडाधिकारी की अनुमति के वह अगले एक वर्ष तक इन जिलों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

2002 से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार सोमेश वैष्णव वर्ष 2002 से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके खिलाफ लूट, अपहरण, मारपीट, अवैध हथियार रखने, अवैध शराब बिक्री, गुंडागर्दी और अन्य गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं।

प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बाद भी नहीं सुधरा

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ समय-समय पर धारा 151/107, 116(3) तथा धारा 110 के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की, लेकिन उसके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। आरोपी की आपराधिक गतिविधियों से क्षेत्र के लोग और न्यायालय के गवाह भी भयभीत रहते थे।

शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने पुलिस चौकी अंजोरा और थाना पुलगांव से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लोक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह सख्त कार्रवाई की है।