तालाब पर खड़ा कर दिया मैग्नेटो मॉल, हाईकोर्ट में पीआईएल, शासन व नगर निगम को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

तालाब पर खड़ा कर दिया मैग्नेटो मॉल, हाईकोर्ट में पीआईएल, शासन व नगर निगम को नोटिस जारी कर मांगा जवाब


तालाब पर खड़ा कर दिया मैग्नेटो मॉल, हाईकोर्ट में पीआईएल, शासन व नगर निगम को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

बिलासपुर, 23 जुलाई। श्रीकांत वर्मा मार्ग पर तालाब पर कब्जा कर रामा मैग्नेटो मॉल बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई है। कोर्ट ने इसकी सुनवाई करते हुए राज्य शासन और नगर निगम बिलासपुर से जवाब मांगा है।

अधिवक्ता अर्जित तिवारी के माध्यम से रोहित राठौर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि श्रीकांत वर्मा मार्ग के पं. दीन दयाल उपाध्याय चौराहे पर एक तालाब पूर्व में निर्मित था, जिस पर अवैधानिक तरीके से कब्जा कर रामा मैग्नेटो मॉल बना दिया गया है। तालाबों पर इस तरह के निर्माण के चलते ही शहर का भू-जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है। शहर के कई हिस्सों में जल संकट व्याप्त है।

तालाब को घेरकर मॉल बनाने के खिलाफ कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस निर्माण में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन हुआ है जिसमें तालाब की जमीन पर किसी तरह का निर्माण कार्य कराना गैरकानूनी है।

याचिका पर सुनवाई के दौरान एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने राज्य शासन और नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है।