सुराना व कोठारी ग्रुप पर अवैध प्लाटिंग कर भूखंड बेचने का मदन सेन ने लगाया आरोप

सुराना व कोठारी ग्रुप पर अवैध प्लाटिंग कर भूखंड बेचने का मदन सेन ने लगाया आरोप


🛑 संभागायुक्त, कलेक्टर एवं निगम आयुक्त से शिकायत

🛑 दोषियों के खिलाफ FIR व विधि विरुद्ध जारी भवन अनुज्ञा निरस्त करने की मांग

भिलाई नगर 02 जून । नगर पालिका निगम के वार्ड 7 में शिव पब्लिक स्कूल के समीर सुराना एवं कोठारी ग्रुप के द्वारा रोड एवं नाली आरक्षित भूमि को विक्रय किया जा रहा है। इसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एवं रेरा से अनुमति भी नहीं ली गई है। अवैध प्लाटिंग की शिकायत भाजपा नेता एवं श्री राम जन्मोत्सव समिति भिलाई के पदाधिकारी मदन सेन के द्वारा इसकी शिकायत नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त संभाग आयुक्त एवं जनदर्शन में कलेक्टर से की गई है । श्री सेन ने आरोप लगाया है कि उक्त अवैध प्लाटिंग के कुछ प्लाट खरीददारों को नगर निगम द्वारा गैर कानूनी रूप से भवन अनुज्ञा भी दे दी गई है। इस अवैध प्लाटिंग पर तत्काल रोक लगाने एवं रजिस्ट्री को शून्य एवं निरस्त कर अवैध प्लाटिंग करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाए। इसके अलावा नगर निगम द्वारा जारी भवन अनुज को भी निरस्त किया जाए।

मदन सेन के द्वारा संभाग आयुक्त, दुर्ग कलेक्टर एवं नगर निगम आयुक्त को की गई शिकायत में उल्लेखित किया है कि निजी कृषि भूमि विक्रय पश्चात ऋण पुस्तिका में रोड नाली हेतु आरक्षित भूमि को अवैध प्लाटिंग कर बेचे जा रहा है।

नगर निगम के वार्ड क्रमांक 7 राधिका नगर में मैत्री विहार एवं शिवा पब्लिक स्कूल के पास सुराना परिवार एवं कोठारी परिवार द्वारा निजी कृषि भूमि को अनेक लोगों को बेचने पश्चात अवैध प्लाटिंग कर भोली भाली जनता को बेचा जा रहा है, जो की गंभीर अपराध है।
बिना डायवर्शन कराये, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की अनुमति के बिना तथा रेरा द्वारा मान्यता लिए बिना नियम विरुद्ध अवैध प्लाटिंग कर बचत भूमि को बेचा जा रहा है। उक्त अवैध प्लाटिंग के कुछ प्लाट खरीददारों को नगर निगम द्वारा गैर कानूनी रूप से भवन अनुज्ञा दिए जाने का आरोप भी लगाया है।


उक्त अवैध प्लाटिंग पर अविलंब रोक लगायी जावे तथा उक्त भूमि खसरा नम्बर की रजिस्ट्री पर रोक लगाई जावे। भूमि स्वामी एवं अवैध प्लाटिंग करने वालों के विरुद्ध F.I.R. दर्ज करवायी जावे। पहले बिक चुके अवैध प्लाटों की रजिस्ट्री को शून्य/केसिंल कराया जावे तथा निगम द्वारा जारी भवन अनुज्ञा की जांच करवाकर उचित कार्यवाही कर भवन अनुज्ञा को रद्द करवाया जावे।