सीजी न्यूज ऑनलाइन, 25 सितंबर। बहुचर्चित शराब घोटाले में फंसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) की संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिसे जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने खारिज कर दिया।
चैतन्य बघेल इससे पहले भी हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी लगा चुके हैं, जिसे खारिज करते हुए कोर्ट ने उन्हें एसीबी कोर्ट जाने की अनुमति दी थी। एसीबी कोर्ट से राहत न मिलने पर उन्होंने दोबारा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
इस घोटाले में पहले ही एक मंत्री, कई कारोबारी और सरकारी अधिकारी गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। चैतन्य बघेल ने अपनी गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताते हुए अलग याचिका भी दाखिल की है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
ईडी की ओर से अधिवक्ता डॉ. सौरभ पांडेय ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में चैतन्य की संलिप्तता स्पष्ट है और गिरफ्तारी पूरी तरह कानूनी है। चैतन्य का दावा है कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।