दुर्ग, 28 मार्च। छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 वर्ष पूर्व हुए राकेश यादव हत्याकांड के मामले में दुर्ग कोर्ट ने पिता पुत्र सहित 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
कृति अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग की कोर्ट ने आरोपियों बेन कुमार साहू उर्फ़ बेन साहू, उसके पिता जागेश्वर साहू उर्फ़ जागो, राजेश साहू, विकेश साहू, गितेंद्र साहू, पी कुणाल को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
आपको बता दें कि डेयरी संचालक राकेश यादव की हत्या सभी आरोपियों के द्वारा मिलकर की गई थी । प्रार्थी महेन्द्र कुमार यादव ने छावनी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक फरवरी 2022 को शाम 4.30 बजे वह अपने घर में था। उसी समय जागेश्वर साहू उर्फ जागो राकेश यादव के साथ पुरानी रंजिश को लेकर उसके घर आया और अश्लील गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर चले गए। इसके बाद जागेश्वर, गितेन्द्र, बेनू, राजेश, पी कुणाल एवं विकेश साहू ने उसके बुआ का लड़का राकेश यादव को जान से मारने की नियत से उस पर हमला कर दिया। सभी आरोपी कैम्प-2 भिलाई क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपियों ने राकेश पर धारदार चाकू, बेस-बल्ला और डंडे से हमला कर दिया था। परिवार वाले राकेश को इलाज के लिए शासकीय अस्पताल सुपेला लेकर गए जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

