दुर्ग 27 अक्टूबर । खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के द्वारा नशीली दवाइयों का अवैध रूप से विक्रय करने वाले दुर्ग के एक मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त किया है। वही सात मेडिकल स्टोर को 3 से 10 दिनों तक के लिए निलंबित किया गया है । जबकि चार मेडिकल स्टोर को कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है। खाद्य एवं औषधि विभाग के द्वारा यह कार्रवाई नारकोटिक ड्रग एवं साइकोट्रोपिक एक्ट 1985 के तहत कार्यवाही की गई है।

खाद्य एवं औषधि निरीक्षक बृजराज सिंह ने बताया कि कलेक्टर दुर्ग पुष्पेंद्र मीणा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदेन उपसंचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन दुर्ग डॉक्टर जेपी मिश्रा निर्देशन मे संयुक्त टीम द्वारा नशीले दवाइयों( स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों) के अवैध रूप से कय विक्रय की रोक थाम हेतु विशेष रूप से टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है एवं निरीक्षण के दौरान 08 फर्मों द्वारा ( स्वापक एवं मनः प्रभावी औषधियों) नशीली दवाइयों का अवैध रूप से कय-विक्रय किया जाना पाया गया। एवं विभाग द्वारा 07 फर्मों का निलंबन व 01 फर्म के निरस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। जिसकी सूची निम्नानुसार है

मेसर्स विनय मेडिकल स्टोर्स, अग्रसेन चौक 10 दिवस का निलंबन, मेसर्स जीवन मेडिसिन सेंटर, 05 दिवस का निलंबन, दुर्ग मेसर्स लक्ष्य मेडिकल, भिलाई 03 दिवस का निलंबन, मेसर्स भारत मेडिकल, कसारिडिह, दुर्ग लाईसेंस निरस्त, मेसर्स सिन्हा मेडिकल स्टोर्स, जामगांव, पाटन 05 दिवस का निलंबन, मेसर्स विजय मेडिकल स्टोर्स, पाटन 05 दिवस का निलंबन, मेसर्स देवांगन मेडिकल स्टोर्स, पाटन, 05 दिवस का निलंबन, मेसर्स जलाराम मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर्स दुर्ग 03 दिवस का निलंबन किया गया है। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त खुर्सीपार क्षेत्र में विगत दिनों में निरीक्षण किया गया जिसमें 04 फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। थाना खुर्सीपार एवं थाना भिलाई पुलिस के साथ स्वापक एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत् की गई कार्यवाही में संयुक्त रूप से औषधि निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया।
आज अपरान्ह में खुर्सीपार क्षेत्र में कुल 14 मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण किया गया जिसमें से 10 मेडिकल स्टोर्स बंद पाये गए व 04 मेडिकल स्टोर्स खुले पाये गए जिनमें से सरदार मेडिकोज व श्रीराम मेडिकल स्टोर्स खुर्सीपार द्वारा औषधियों के कय-विक्रय दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर कारण बताओ नोटिस की अनुशंसा की गई। स्वापक तथा मन: प्रभावी औषधियों के दुरुपयोग एवं विक्रय के खिलाफ कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।