सीजी न्यूज़ ऑनलाइन 26 फरवरी 2026। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाले में फरार चल रहे छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी नवीन केडिया को बड़ा झटका लगा है. बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज होने की संभावना है.
उल्लेखनीय है कि झारखंड ACB ने आठ जनवरी को नवीन केडिया को गोवा के एक स्पा सेंटर से गिरफ्तार किया था. वह उस समय मसाज करा रहे थे. नौ जनवरी को उन्हें गोवा की अदालत में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 12 जनवरी तक चार दिनों की ट्रांजिट बेल प्रदान की थी. अदालत ने शर्त रखी थी कि इस अवधि में उन्हें रांची स्थित ACB के अनुसंधानकर्ता के समक्ष आत्मसमर्पण करना होगा और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ना होगा.
हालांकि ट्रांजिट बेल मिलने के बाद से ही केडिया फरार हो गए. वह न तो रांची पहुंचे और न ही जांच एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत हुए. इसके बाद झारखंड पुलिस ने छत्तीसगढ़ स्थित उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका. पूरी स्थिति की जानकारी गोवा कोर्ट को दी गई, जिसके बाद अदालत ने उनकी पांच लाख रुपये की जमानत राशि जब्त करने का आदेश दिया.
लुक आउट नोटिस जारी, संपत्ति कुर्की की तैयारी
मामले में ACB ने फरार नवीन केडिया के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी कराया है. सीबीआई के माध्यम से देश के सभी एयरपोर्ट को निर्देश दिया गया कि जहां भी वे मिलें, उन्हें तत्काल रोका जाए. बावजूद इसके, खुफिया सूत्रों के अनुसार उनके देश छोड़कर विदेश जाने की आशंका जताई जा रही है. अब ACB उनकी संपत्ति की कुर्की-जब्ती के लिए अदालत से अनुमति लेने की तैयारी कर रही है, ताकि उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कसा जा सके.

छत्तीसगढ़ डिस्टलरी के संचालक हैं नवीन केडिया
नवीन केडिया छत्तीसगढ़ की देसी शराब निर्माता कंपनी छत्तीसगढ़ डिस्टलरी के संचालक हैं. उन्हें उत्पाद विभाग के पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे का करीबी माना जाता रहा है. चौबे के कार्यकाल में बनी उत्पाद नीति के दौरान ही केडिया को देसी शराब आपूर्ति का ठेका मिला था.
आरोप है कि उनकी कंपनी ने झारखंड में निम्न गुणवत्ता की देसी शराब की आपूर्ति की, जिसमें कांच के कण तक पाए गए थे. इस कथित लापरवाही और अनियमितता के कारण उत्पाद विभाग को लगभग 136 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ. मामले में जांच जारी है और एजेंसियां फरार कारोबारी की तलाश में जुटी हुई हैं.

