सीजी न्यूज ऑनलाइन, 09 अगस्त। बैंक लॉकर से गहने चोरी के मामले में जुर्म दर्ज होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबंधक को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने शर्त रखी है कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगे।
भिलाई निवासी दरीगा सिंह ने बैंक ऑफ बड़ौदा की सिविक सेंटर शाखा में लॉकर ले रखा था।
नवंबर 2024 में उन्होंने बैंक को लॉकर खराब होने की शिकायत दी। बैंक ने मरम्मत होने तक उन्हें अस्थायी लॉकर दिया, जिसमें उन्होंने अपना सामान रख दिया।
जनवरी 2025 में गोदरेज कंपनी ने उनका पुराना लॉकर ठीक कर दिया। इसके बाद बैंक ने उन्हें स्थायी लॉकर वापस सौंपा और ग्राहक ने अस्थायी लॉकर से सामान निकालकर अपने स्थायी लॉकर में रख दिया।
22 अप्रैल 2025 को दरीगा सिंह ने शिकायत की कि लॉकर में रखी दो पोटलियों में से एक पोटली गायब है, जिसमें गहने थे। उन्होंने तुरंत पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। भिलाई पुलिस ने मामले में बैंक के मुख्य प्रबंधक आधा पोरवा रे और अन्य के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया।
जुर्म दर्ज होने के बाद मुख्य प्रबंधक ने अधिवक्ता टी. के. झा के माध्यम से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए उन्हें जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए।