IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तीन FIR हुई खारिज

IPS जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, तीन FIR हुई खारिज


सीजी न्यूज ऑनलाइन 13 नवंबर । आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की खंडपीठ ने आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग के मामलों में दर्ज तीनों एफआईआर को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि इन मामलों में जीपी सिंह को झूठे केसों में फंसाकर परेशान किया गया।
जीपी सिंह, जो 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ 2021 में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने छापेमारी कर 10 करोड़ रुपये की अघोषित संपत्ति और कुछ संवेदनशील दस्तावेज़ बरामद किए थे। इसके बाद उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, जिसमें उन पर राज्य सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया था।

हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि इन मामलों में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं और इस तरह जीपी सिंह को झूठे मामलों में फंसाना अन्यायपूर्ण है। न्यायालय के इस फैसले के बाद जीपी सिंह को बड़ी राहत मिली है।