उद्योगपति शातिर ठग को जयपुर राजस्थान से पकड़ा भिलाई 3 पुलिस ने 2 साल पहले भिलाई के उद्योगपति से खरीदा था स्टील जी आई तार, 35 लाख का नहीं किया था भुगतान

उद्योगपति शातिर ठग को जयपुर राजस्थान से पकड़ा भिलाई 3 पुलिस ने 2 साल पहले भिलाई के उद्योगपति से खरीदा था स्टील जी आई तार, 35 लाख का नहीं किया था भुगतान


उद्योगपति शातिर ठग को जयपुर राजस्थान से पकड़ा भिलाई 3 पुलिस ने 2 साल पहले भिलाई के उद्योगपति से खरीदा था स्टील जी आई तार, 35 लाख का नहीं किया था भुगतान

भिलाई नगर 4 अप्रैल । उद्योगपति शातिर ठग को दुर्ग पुलिस के द्वारा  जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राधेकृष्ण इंडस्ट्रीज कंपनी का संचालन करता था। भिलाई के इंडस्ट्रीज से स्टील जी आई तार खरीद कर 35 लाख रुपए का भुगतान नहीं किया गया था। उक्त स्टील जी आई तार को जी आई तार में तब्दील कर बेच दिया था और रकम हजम कर गया था जिसे 2 वर्ष बाद भिलाई 3 पुलिस के द्वारा जयपुर राजस्थान से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर भिलाई लाया गया।

पुरानी भिलाई पुलिस ने बताया कि प्रार्थी श्याम सुंदर अग्रवाल पिता आनंद अग्रवाल उम्र 41 साल सा. प्लाट नंबर 149,150,151 इंडस्ट्रीज एरिया हथखोज के द्वारा आरोपी महेश दीक्षित व भगवती शर्मा को दिनांक 24.06.2020 से 04.01.2020 तक आयरन एवं स्टील जी आई वायर सप्लाई किया था जिसकी कुल राशि 2.34,05,722/- दो करोड़ चौतीस लाख पांच हजार सात सौ रूपये है। जिसमें से आरोपियों द्वारा 1,98, 16, 199/ एक करोड़ अंठानवे लाख सोलह हजार एक सौ निन्यानवे रूपये का भुगतान कर बाकि शेष रकम 35 लाख,89 हजार 523/- का भुगतान नहीं किया तब प्रार्थी को पता चला कि आरोपियों द्वारा प्रार्थी का शेष रकम भुगतान करने की मंशा नही है तब प्रार्थी द्वारा माल को अनलोड नहीं किये जाने व उसे वापस करने के लिये कहा गया तो आरोपियों के द्वारा बोला कि ठीक है माल अनलोड हो गया है आप माल को वापस ले लिजिये। जब प्रार्थी द्वारा अपने माल को वापस लेन श्री राधे इंडस्ट्रीज पता 22 विजयवाड़ी पथ नंबर 07 सीकर रोड जयपुर राजस्थान गये तो आरोपियों के द्वारा जीआई वायर के रूप में परिवर्तन कर अन्य व्यक्ति को बिक्री कर रकम को स्वयं रख लेने से आरोपियों द्वारा प्रार्थी के साथ अमानत में ख्यानत कर धोखाधड़ी करने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।  थाना पुरानी भिलाई से विशेष टीम गठीत कर आरोपी पतासाजी के लिये  पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज से अनुमति मिलने से टीम रवाना होकर जिला जयपुर राजस्थान जाकर थाना मुरलीपुरा जयपुर पश्चिम से पुलिस स्टाप के सहयोग से आरोपी को पकड़कर थाना मुरलीपुरा जयपुर पश्चिम लाया गया, घटना के संबंध में आरोपी से पूछताछ किया किया गया एवं माल, बिल प्रस्तुत करने के संबंध में धारा 91 द.प्र.सं. का नोटिस दिया गया जो आरोपी द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया एवं आरोपी द्वारा घटना के संबंध में पूछताछ करने पर घटना कारित करना कबूल करने से 2 अप्रैल.2022 के 13.00 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दिया जाकर आरोपी का  विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई. एक्ट कैसेज ) जयपुर सहानगर से ट्राजिस्ट रिमाण्ड लेकर थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग लाया गया ।  आरोपी के विरूद्ध न्यायिक रिमाण्ड तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है एवं फरार आरोपी भगवती शर्मा की पता तलाश किया जा रहा है।उक्त कार्यवाही में थाना पुरानी भिलाई से उप निरी. एल. आर. ध्रुव, प्र. आर. राकेश सिंह, आरक्षक संदीप सिंह, कृष्णा सिंह, विजय सिंह, राजेश चन्द्रौल, सायबर टीम दुर्ग से प्र. आर. चन्द्रशेखर बंजीर, आर. विक्रांत यदु की उल्लेखनीय भूमिका रही है।