80 लाख रुपए के गबन के प्रकरण में महिला कैशियर ने बुजुर्ग सास ससुर को फसाया, निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

80 लाख रुपए के गबन के प्रकरण में महिला कैशियर ने बुजुर्ग सास ससुर को फसाया, निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 17 सितंबर । 80 लाख रुपये के गबन के मामले में बैंक की महिला कर्मचारी ने अपने बुजुर्ग सास-ससुर को जबरन मामले में घसीटने की कोशिश की। सिविल कोर्ट से इस संबंध में पारित आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने रोक लगा दी है।

तोरवा शाखा, मंडी चौक की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक कर्मचारी खुशबू शर्मा पर किसानों के खातों से बड़ी रकम की हेराफेरी का आरोप है। पहले उसने बैंक प्रबंधन को 14 लाख रुपये लौटाने का वादा किया, लेकिन बाद में गबन की राशि 80 लाख रुपये होने का खुलासा हुआ।

अपनी गिरफ्तारी के बाद आरोपी खुशबू शर्मा ने इस मामले में अपने ससुर जानकी प्रसाद शर्मा और सास का भी नाम भी अपने बयान में दिया। उसने कहा कि उनके कहने पर ही उसने अपराध किया। सिविल कोर्ट ने उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। ससुर जानकी प्रसाद शर्मा ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल पिटीशन दायर की। हाईकोर्ट में दायर याचिका में सास-ससुर ने यह दलील दी कि उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है और खुशबू शर्मा द्वारा लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने बताया कि बैंक से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है और वे अलग मकान में रहते हैं। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि खुशबू शर्मा ने अपने बचाव के लिए उन्हें गलत तरीके से मामले में फंसा दिया है।

हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को सुनते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी और बैंक मैनेजर को पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है।