Durg में तेज आवाज में DJ बजाने पर होगा जप्त आयोजन स्थल किया जाएगा सील

Durg में तेज आवाज में DJ बजाने पर होगा जप्त आयोजन स्थल किया जाएगा सील


🔴ADM व ASP ने ली डीजे और मांगलिक भवन संचालकों की बैठक

दुर्ग, 29 नवम्बर। निर्धारित सीमा से अधिक तेज आवाज में डीजे बजाने पर डीजे के साथ दुर्ग पुलिस के द्वारा आयोजन मांगलिक भवन भी सील कर दिया जाएगा। ADM व ASP ने कल मांगलिक भवन एवं डीजे संचालको की बैठक लेकर हिदायत दी है ताकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन किया जा सके।

जिले में शादी विवाह के सीजन को ध्यान में रखते हुए आज एडीएम अभिषेक अग्रवाल और एएसपी सुखनंदन राठौर ने संयुक्त रूप से डीजे और मांगलिक भवन संचालकों की बैठक ली। डीजे बजाने से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। डीजे संचालकों को अवगत कराया गया कि वे क्षेत्रीय ध्वनि मानक के अधिकतम 10 डीबी (ए) या 75 डीबी (ए) के अंदर ही बजाएंगे। उन्हें ध्वनि प्रदूषण नियम का सख्ती से पालन करना होगा। किसी भी आयोजन में शासकीय सम्पत्ति और सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग बिना पूर्व अनुमति नहीं दिया जाएगा। रात 10 बजे से सुबह 06 बजे तक डीजे बजाने और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वाहनों पर डीजे या वाद्ययंत्रों का प्रयोग वर्जित है। आयोजन स्थल पर जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा या रास्ता बाधित नहीं होना चाहिए। विवाद की स्थिति में अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी। इसी प्रकार मांगलिक भवन संचालकों को भी आयोजन के दौरान आगन्तुकों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था पर जोर देने कहा गया। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में डीजे संचालक समारोह स्थल के मालिक पर प्राथमिकी दर्ज कर डीजे और वाहन आदि जप्त कर लिया जाएगा। साथ ही मांगलिक भवन को भी शील करने की कार्यवाही की जाएगी।