🔴हथखोज बस्ती के युवकों को गांजा पीने रुपए नहीं देने पर की जमकर मारपीट
भिलाई नगर 17 नवंबर। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल शिवालिक इंजीनियरिंग लिमिटेड हथखोज के अंदर घुसकर आरोपियों ने गांजा पीने के लिए रुपए नहीं देने पर लेबर को अर्धनग्न कर जानलेवा हमला किया गया। कंपनी के सुपरवाइजर की रिपोर्ट पर से पुरानी भिलाई पुलिस के द्वारा हथखोज बस्ती के 6 आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया है।
पुरानी भिलाई पुलिस ने बताया कि श्रवण कुमार 46 वर्ष शिवालिक इंजीनियरिंग लिमिटेड हथखोज में सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत है। 16 नवंबर को कंपनी में था, करीब 2:45 बजे कंपनी में ठेका सुपरवाईजर ईश्वर रेडडी का फोन आया कि कुछ लोग डंडा, चाकू लेकर लेबर रूम में घुंसकर कंपनी के लेबर कृष्णा महतो,चेतन गोप, शिवम गोप से मारपीट कर रहे हैं। तब श्रवण कुमार कंपनी के पी0 सुब्बा राव, अमित त्यागी, ग्रीजेस कुमार सिंह, के साथ लेबर रूम के पास गया देखा कि हथखोज बस्ती के मोह0 जाबीर अली, मोह0 दिलकश, मोह0 लाडले, समीर, समीम, सलामू एवं उसके अन्य साथी एक लेबर को अर्धनग्न कर मारपीट कर रहे थे, जब हम तीनों बीच बचाव करने लगे तो वे सभी साथियों को मॉ बहन की अश्लील गाली गलौच करते हाथ डंडा, चाकू व बेसबाल के बल्ले से मारपीट किए।
मारपीट से श्रवण कुमार के बाऍ हाथ के तीन उंगलीयों, बॉए ऑख के नीचे और दोनों पैर में चोंट आया है, तथा अमित त्यागी के दाहिने पैर और गर्दन के पीछे चोंट आया है, तथा पी0 सुब्बा राव के सिर , दोनों हाथ, दोनों पैर में चोंट आया है, घटना के समय ग्रीजेस कुमार सिह व बी बाबू राव आकर बीच बचाव किए हैं। पी0 सुब्बा राव और अमित त्यागी को मजदुर लोग ईलाज हेतु शासकीय अस्पताल सुपेला ले गए। जहॉ से हम तीनों को जिला अस्पताल रिफर कर दिए।
दुर्ग अस्पताल से श्रवण कुमार एवं अमित त्यागी को छुटटी कर दिए तथा पी सुब्बा राव को मेकाहारा रायपुर रिफर कर दिया। क़ृष्णा महतो चेतन गोप व शिवो गोप को घटना के संबंध मे पूछने पर बताया कि कुछ दिनों से हथखोज बस्ती के मोह0 जाबीर अली, मोह0 दिलकश, मोह0 लाडले, समीर, समीम, सलामू रोज हम लोगों को गॉजा पीने और शराब पीने के नाम से पैसे मॉगा करते थे नहीं देने पर मारपीट और गाली गलौज करते है, आज भी ये सभी आकर जब हम लोगों से गॉजा पीने के नाम पर पैसा मॉगे तो हम लोगों ने मना कर दिया तभी ये सब मिलकर हम लोगों के साथ हमारे कमरे में आकर मारपीट कर रहे थे।
श्रवण कुमार की रिपोर्ट पर से पुरानी भिलाई पुलिस के द्वारा आरोपी मोह0 जाबीर अली , मोह0 दिलकश , मोह0 लाडले , समीर , समीम , सलामू एवं उनके अन्य साथी के खिलाफ धारा 109-BNS, 115(2)-BNS, 118(1)-BNS, 119(1)-BNS, 191(2)-BNS, 296-BNS, 351(3)-BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

