जरूरी खबर : वैशाली नगर में दो क्लिनिक में बिना लाइसेंस के हो रहा था इलाज, नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर बंद किए गए दोनों क्लिनिक

<em>जरूरी खबर : वैशाली नगर में दो क्लिनिक में बिना लाइसेंस के हो रहा था इलाज, नर्सिंग होम एक्ट का उल्लंघन पाए जाने पर बंद किए गए दोनों क्लिनिक</em>



भिलाई नगर 09 फरवरी। जिला नर्सिंग होम एक्ट नोडल अधिकारी डॉ. अनिल कुमार शुक्ला एवं टीम के द्वारा 7 फरवरी को भिलाई एवं दुर्ग शहर स्थित आठ क्लीनिक एवं पैथोलॉजी लैब में जांच की गई। जिसमें दो क्लिनिक को बंद किया गया है। दोनों क्लीनिक के संचालकों को लाइसेंस प्राप्ति होने के बाद ही क्लिनिक शुरू करने का आदेश दिया गया है।


जिला नर्सिंग होम एक्ट के नोडल अधिकारी डॉ अनिल शुक्ला ने बताया कि नर्सिंग होम एक्ट का स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थानों में पालनार्थ उनकी टीम के द्वारा लगातार जांच की जा रही है इसी के तहत 7 फरवरी को उनके द्वारा टीम के साथ उपस्थित रहते हुए भिलाई एवं दुर्ग शहर के अतुल डायग्नोस्टिक, डॉ संध्या नेमा क्लिनिक, अक्षरा पैथोलॉजी लैब, प्रियंका कॉम्प्लेक्स दुर्ग , RCID लैब पावर हाउस भिलाई, डॉ एस. के. सोनी दवाखाना अंबेडकर चौक वैशाली नगर भिलाई एवं शर्मा दवाखाना वैशाली नगर का निरीक्षण किया गया। जिसमें डॉ. एस. के. सोनी एवं शर्मा दवाखाना, नर्सिंग होम एक्ट के द्वारा प्रदत्त लाइसेंस के बिना संचालित पाया गया।

तत्काल टीम के द्वारा दोनों ही संस्थान को बंद कराया गया। दोनों ही संस्थाओं के संचालकों को हिदायत दी गई है कि नर्सिंग होम एक्ट का पालनपुर अनिवार्य रूप से किया जाए सर्वप्रथम लाइसेंस प्राप्त किए जाएं उसके बाद ही क्लीनिक प्रारंभ करने की अनुमति दी जाएगी। डॉ शुक्ला ने दोनों ही संस्था संचालकों से कहा है कि लाइसेंस प्राप्ति दोनों क्लिनिक बंद रहेंगे l