जरूरी खबर : घर पर तोते को कैद में रखने वालों को जाना होगा जेल, 28 अगस्त तक अवसर, जमा कराए वन मंडल कार्यालय में

जरूरी खबर : घर पर तोते  को कैद में रखने वालों को जाना होगा जेल, 28 अगस्त तक अवसर, जमा कराए वन मंडल कार्यालय में


सीजी न्यूज ऑनलाइन 26 अगस्त। दुर्ग एवं बेमेतरा जिले में तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों को कैद में रखना तथा बिक्री, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथासंशोधित मई 2022 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसमें कारावास (03 वर्ष तक) एवं जुर्माना रुपए 25000/- या अधिक अथवा दोनो से दंडित किये जाने का प्रावधान है। अतः प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षी, वन्यजीव जैसे भारतीय स्थानीय प्रजाति के बंदर, लंगूर, उल्लू, गिलहरी, मैना, कछुआ आदि पाला हो वह 28 अगस्त 2024 तक अपने पास के वन अधिकारी के पास या किसी भी वन कार्यालय में जमा कर सकते है। इसके उपरांत यदि किसी व्यक्ति के पास से तोता, मैना, बंदर, लंगूर, गिलहरी, कछुआ अथवा अन्य अनुसूचित प्रजाति के भारतीय वन्यप्राणी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्त पक्षियों एवं वन्यजीवों को किसी भी स्थान पर खरीदी, बिकी एवं घर में पालन किया जाता है तो सूचित करें एवं टोल फ्री नंबर 18002337000 पर सूचित करें।

दुर्ग/बेमेतरा जिले के लिए निम्न वनाधिकारियों को उनके नाम के समक्ष मोबाईल नंबर पर जानकारी देने का कष्ट करें :-

  1. श्री शहीद खान, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी दुर्ग – 9907987590
  2. श्री कलीमुद्दीन कुरैशी, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी भिलाई 03-9893450393
  3. श्री डी.पी. वर्मा, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी पाटन 9827900570
  4. श्रीमती लक्ष्मीन आदित्य, परिक्षेत्र अधिकारी धमधा 9302959850
  5. श्री बीरसिंह साहू, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी कुम्हारी – 9993663682
  6. श्री गोपाल ध्रुव, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी धमधा – 9131748376
  7. श्रीमती माधुरी तिवारी, परिक्षेत्र अधिकारी बेमेतरा – 8770178123
  8. श्री पुनीत राम लसेल, परिक्षेत्र अधिकारी साजा – 9009903577

सूचना देने वाले का नाम एवं पता गोपनीय रखा जावेगा।