जरूरी खबर- RBI के नए नियम 1 नवंबर से, किसी भी बैंक में है अकाउंट तो पढ़ लें

जरूरी खबर- RBI के नए नियम 1 नवंबर से, किसी भी बैंक में है अकाउंट तो पढ़ लें


सीजी न्यूज ऑनलाइन 29 अक्टूबर। RBI New Rules: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक अकाउंट, सेफ डिपॉजिट लॉकर और सेफ कस्टडी में रखे सामान के लिए नॉमिनेशन सुविधा से संबंधित नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. ये नियम 1 नवंबर 2025 से लागू होंगे. नए नियमों के तहत सभी बैंकों (जिनमें कोऑपरेटिव और ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं) को अपने ग्राहकों को नॉमिनेशन की सुविधा देना जरूरी होगा. ग्राहक चाहें तो लिखित घोषणा देकर नॉमिनेशन से इनकार कर सकते हैं और बैंक इस कारण से खाता खोलने में देरी नहीं कर सकता.

आरबीआई ने निर्देश दिया है कि बैंक नॉमिनेशन फॉर्म प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर उसकी रसीद दें और पासबुक या टर्म डिपॉजिट रसीद पर ‘Nomination Registered’ अंकित करें. साथ ही खाते के रिकॉर्ड में नॉमिनी का नाम दर्ज करना जरूरी होगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे.

ग्राहकों को मिलेगी ये सुविधा

ग्राहकों को नॉमिनेशन दर्ज करने, कैंसिल करने या बदलाव करने की सुविधा भी दी जाएगी और हर बदलाव पर बैंक को लिखित प्रमाण देना होगा. अगर किसी वजह से बैंक नॉमिनेशन अस्वीकार करता है तो उसे तीन कार्य दिवसों में लिखित रूप से ग्राहक को कारण बताना होगा.

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर किसी खाते में एक से ज्यादा नॉमिनी हैं और उनमें से कोई एक नॉमिनी पैसे प्राप्त करने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो उस व्यक्ति का नॉमिनेशन स्वतः समाप्त माना जाएगा. ये दिशा-निर्देश आरबीआई के पहले के उन प्रावधानों के अनुरूप हैं जिनमें मृत ग्राहकों के दावों का निपटान 15 दिनों में करने का नियम है. वैध नॉमिनेशन या सर्वाइवरशिप क्लॉज की स्थिति में बैंक खाता धारक की मृत्यु पर धनराशि सीधे नॉमिनी या उत्तराधिकारी को जारी कर सकता है.