अमलेश्वर में कृषि भूमि पर अवैध प्लाटिंग, हाईकोर्ट ने लगाई रोक, शासन से मांगा जवाब
बिलासपुर, 10 अगस्त। अमलेश्वर में एक खेती की जमीन की अवैध प्लाटिंग और वहां निर्माण कार्य पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए शासन से जवाब मांगा है।
दुर्ग जिले के अमलेश्वर निवासी कुंदन सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बताया कि उनकी कृषि भूमि के बगल में मंदिर ट्रस्ट की भी एक कृषि भूमि है। इस जमीन को स्थानीय एक व्यवसायी ने खरीद लिया। इसके बाद वह उस जमीन का व्यवसायिक उपयोग कर रहा है। कृषि भूमि का बिना डायवर्शन कराए प्लाट काटकर कुछ लोगों को बेचा गया है। उनकी रजिस्ट्री भी करा दी गई है। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने जिला प्रशासन और राजस्व विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता ने कहा कि कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग अवैधानिक है, किंतु प्रशासन इस गंभीर मामले को नजरअंदाज कर रहा है।
प्रकरण की सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की पीठ ने अवैध प्लाटिंग और उसकी बिक्री पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही शासन को दस्तावेजों के साथ जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।