दुर्ग लोकसभा की मतगणना में जा रहे हैं तो पढ़ लीजिए यह खबर 🟩 विधानसभावार 14 टेबल पर होगी गिनती 🟦 हॉल में मीडिया कर्मी नहीं ले जा सकेंगे मोबाईल



सीजी न्यूज आनलाईन,17 मई। लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दुर्ग और बेमेतरा जिले के प्रशिक्षार्थियों के लिए प्रथम मतगणना प्रशिक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में बीआईटी ऑडिटोरियम में सम्पन्न बैठक में 4 जून को मतगणना कार्य की तैयारी और नियमों पर चर्चा हुई। लोकसभा क्षेत्र दुर्ग के सभी 9 विधानसभाओं के मतगणना में शामिल सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। रिसोर्स पर्सन एनएलएमटी श्रीमती गीता दीवान, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रूपेश कुमार वर्मा एवं श्रीमती रश्मि वर्मा द्वारा मतगणना के लिए सभी आवश्यक बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी गई।
रिसोर्स पर्सन एसीओ श्रीमती रश्मि वर्मा द्वारा वैधानिक प्रावधान और भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश, आधारभूत संरचना एवं सुरक्षा व्यवस्था, गणनाकर्मी एवं गणना अभिकर्ता, डाकमत पत्रों की गणना, ईवीएम में दर्ज मतों की गणना, मतगणना से संबंधित प्रमुख कानूनी प्रावधान, मतगणना पूर्व से अंतिम तक की जानकारी विस्तार से दी गई।
निर्वाचन प्रशिक्षक ने मतगणना के दौरान किए जाने वाले दायित्वों का प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि मतगणना पूरी निर्वाचन प्रक्रिया का अंतिम परंतु सबसे संवेदनशील चरण है। इसलिए गणना पर्यवेक्षक एवं गणना सहायक के रूप में आपका काम सरल होने के बावजूद इसे अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए।
आपको बता दें कि मतगणना के दौरान कौन-कौन सी जरूरी सावधानी बरती जानी है एवं इस दौरान कौन-से प्रारूप में आवश्यक प्रतिपूर्ति की जानी, इसकी जानकारी से अधिकारियों को अवगत कराया गया है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मतों की गणना विधानसभावार अलग-अलग कक्षों में की जाएगी। विधान सभावार 14 टेबल में मतों की गणना की जाएगी। मतगणना कक्ष में जाली के बाहर मतगणना अभिकर्ता उपस्थित रहेंगे, जो मतगणना कार्य को प्रत्येक गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। प्रत्येक टेबल में एक सुपरवाईजर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, गणना सहायक और माईक्रोआब्जर्वर होंगे। डाक मतपत्र को दो वर्गो में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट एवं साधारण डाक मतपत्र। दोनों की गणना के लिए अलग गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक होंगे। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट/ईटीपीबी की गणना होगी। इसके बाद ईव्हीएम मशीनों से मतगणना का कार्य किया जाएगा। डाक मतपत्रों की गणना रिटर्निंग ऑफिसर करेंगे। इस कार्य के लिए नियुक्त गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायक उनकी सहायता करेंगे।
डाक मतपत्रों की वैधता के बारे में आरओ का निर्णय ही मान्य होगा। साथ ही ईटीपीबी से भिन्न डाक मत के निरस्त अथवा अमान्य होने के आधार को भी बताया गया। मतगणना स्थल पर प्रवेश हेतु निर्धारित लोगों को प्रवेश पास जारी किया जाएगा। मतगणना के प्रत्येक चरण की जानकारी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में देनी होगी।
मतगणना हॉल में प्रवेश वर्जित-
मतगणना कक्ष में जाने गणना एजेंट के लिए पास जारी किया जाएगा। मतगणना स्थल पर मोबाईल फोन या अन्य इलेक्ट्रानिक उपकरण लेकर प्रवेश करना पूर्णतः वर्जित होगा। मतगणना के दौरान प्रथम पंक्ति में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल के गणना अभिकर्ता, द्वितीय पंक्ति में अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त राज्य दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता बैठ सकेगा।
इसी तरह तीसरे स्थान पर पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों के अभ्यर्थियों के अभिकर्ता तत्पश्चात निर्दलीय अभ्यर्थियों के अभिकर्ता बैठ सकेंगे। पुलिस कर्मी गणना हॉल के द्वार पर तैनात रहेंगे। आरओ की अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति हॉल में प्रवेश अथवा निकास नही कर सकेगा।
मीडिया प्रबंधन-
मीडिया कर्मियों को मतगणना हॉल के अंदर मोबाइल वर्जित रहेगा। ईवीएम में दर्ज वास्तविक वोट की कोई रिकॉर्डिंग नही की जाएगी। मतगणना हॉल के अंदर पहुँच को सीमित करने के लिए आरओ को एक लाइन चिन्हित या एक स्ट्रींग लगानी होगी।
प्रशिक्षण में एडीएम अरविंद एक्का, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश मिरी, डिप्टी कलेक्टर लवकेश ध्रुव, उत्तम ध्रुव, दीपक निकुंज, एसडीएम सोनल डेविड सहित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर एवं अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी उपस्थित थे।