हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ आईईएस के निलंबन में हाईकोर्ट का स्टे, अगली सुनवाई 6 फरवरी को

<em>हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ आईईएस के निलंबन में हाईकोर्ट का स्टे, अगली सुनवाई 6 फरवरी को</em>



राजनांदगांव, 13 जनवरी। राजनांदगांव हाउसिंग बोर्ड में पदस्थ आईईएस अफसर सीएस बेलचंदन के निलंबन के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 2002 बैच के भारतीय इंजीनियरिंग सर्विस (आईईएस) अधिकारी बेलचंदन को यात्रा भत्ता की राशि आहरित करने के मामले में बोर्ड के कमिशनर धर्मेश साहू ने निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ बेलचंदन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने कार्रवाई पर रोक लगाते यथावत बेलचंदन को ईई के पद पर कार्य करने का निर्देश दिया है। बेलचंदन के खिलाफ लगाए गए आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस आधार पर अब वह जल्द ही पदभार ग्रहण करेंगे।
गौरतलब है कि बेलचंदन के निलंबन के खिलाफ राजपत्रित अधिकारी संघ भी एकजुट हो गया था। बोर्ड कमिश्नर धर्मेश साहू के रवैये से तंग आकर बेलचंदन ने आत्महत्या करने की भी चेतावनी दी थी। साहू के विरूद्ध याचिकाकर्ता ने कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी।
विदित हो कि छत्तीसगढ़ में पिछले 8 बरसों से बेलचंदन प्रतिनियुक्ति पर हैं। राजपत्रित अधिकारी संघ ने अफसर को प्रताडि़त करने के मामले में बोर्ड कमिशनर को चिट्ठी लिखी थी। संघ के अध्यक्ष ने पूरे मामले को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी हालांकि बेलचंदन के लगाए गए आरोपों के कुछ दिनों बाद कमिश्नर को राज्य सरकार ने अन्यत्र पदस्थ कर दिया। बताया जा रहा है कि निलंबन के मामले को लेकर अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 तारीख मुकरर्र की गई है।