🔴 दो अफसर को अवमानना नोटिस
सीजी न्यूज ऑनलाइन, 20 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक पुराने वेतन विवाद मामले में शासन की लापरवाही पर 3 आईएएस और 2 अन्य अफसरों को अवमानना का दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आईएएस अफसर अविनाश चंपावत, हिमशिखर गुप्ता और अमित कटारिया के खिलाफ 50-50 हजार रुपए के जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके साथ ही इन्हें अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया गया है।
मामला वर्ष 2013 से जुड़ा है, जब जेल विभाग में पदस्थ फार्मासिस्ट ग्रेड-2 ने यह शिकायत की थी कि उन्हें अन्य विभागों के फार्मासिस्टों की तुलना में कम वेतन दिया जा रहा है। हाईकोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद 2023 में याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन शासन ने इस फैसले को लागू करने के बजाय 2024 में हाईकोर्ट की युगल पीठ में अपील की। अदालत ने 7 अक्टूबर 2024 को शासन की अपील भी खारिज कर दी।
फैसले के पालन में देरी से नाराज याचिकाकर्ताओं ने 2025 में फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अवमानना याचिका दायर की। इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने शासन की कार्यवाही को अवमानना मानते हुए कठोर टिप्पणी की।
कोर्ट ने जहां तीन आईएएस अधिकारियों पर जमानती वारंट जारी किया, वहीं आईपीएस अफसर हिमांशु गुप्ता और गृह (जेल) विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी।