सीजी न्यूज ऑनलाइन 08 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए संशोधित सूची 21 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच ने डीएड योग्य उम्मीदवारों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।
गौरतलब है कि 2 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट ने प्राइमरी स्कूलों में बीएड योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त कर दी थी और राज्य शासन को 6 सप्ताह के भीतर पुनरीक्षित चयन सूची जारी करने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) भी खारिज हो चुकी है, लेकिन आदेश का पालन नहीं हो सका है।
छत्तीसगढ़ शासन ने 4 मई 2023 को सहायक शिक्षकों के लगभग 6500 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसमें बीएड और डीएड दोनों को अनिवार्य योग्यता के रूप में शामिल किया गया था। डीएड उम्मीदवारों ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण केवल डीएड में दिया जाता है, जबकि बीएड उच्चतर कक्षाओं के लिए उपयुक्त है। एनसीटीई (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद) के 2018 के नियम के अनुसार प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड उम्मीदवारों को पात्र नहीं माना गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने 2897 बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति कर दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने निरस्त कर पुनरीक्षित सूची बनाने के आदेश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को देवेश शर्मा के मामले में निर्णय देते हुए प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केवल डीएड योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों को ही पात्र माना था। इसके बाद एनसीटीई ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीएड योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति की बात कही गई। अब हाई कोर्ट ने इस आदेश का पालन न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य शासन को 21 दिन के भीतर संशोधित सूची जारी करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।