15 घंटे नंदिनी रोड पर नहीं चलेंगे भारी वाहन, लोडिंग अनलोडिंग भी प्रतिबंधित

15 घंटे नंदिनी रोड पर नहीं चलेंगे भारी वाहन, लोडिंग अनलोडिंग भी प्रतिबंधित


🛑 बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया निर्णय

भिलाई नगर 07 फरवरी । नंदिनी रोड पर भिलाई पावर हाउस चौक से छावनी चौक तक भारी वाहनों का आवागमन एवं लोडिंग अनलोडिंग का कार्य 15 घंटे तक प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध सुबह 6:00 से रात्रि 9:00 बजे तक लागू किया गया है। पिछले दो माह से इस क्षेत्र में सड़क पर एक्सीडेंट के कारण बेगुनाहों की हो रही क्षति के कारण निर्णय लिया गया है। SDM छावनी भिलाई नगर के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।

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भिलाई टाउनशिप से होते हुए छावनी चौक, ACC चौक को जोड़ने वाले मार्ग में भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्रतिबंध की अवधि 15 घंटे रहेगी। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोई भी भारी वाहन इस मार्ग से होकर नहीं गुजरेगा।

आपको बता दें कि भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 1 से फ्लाई ओवर ब्रिज होते हुए नंदिनी रोड में हर समय भारी वाहन दौड़ते रहते थे। सुबह और रात के समय इसके चलते यहां जाम की स्थिति होती थी और आए दिन यहां एक्सीडेंट होते थे। इसे देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने छावनी SDM को यहां नो एंट्री लागू करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर के निर्देश के बाद न्यायालय अनुभागीय अधिकारी छावनी भिलाई इस संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक नंदनी रोड पावर हाउस से छावनी चौक भिलाई मार्ग में रेत, गिट्टी या अन्य समान लेकर कोई भी हैवी वाहन सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक नहीं आ सकेगा। उसे रात 9 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ही इस मार्ग में आवागमन करना होगा।