भिलाई नगर 26 जुलाई । संयुक्त यूनियन द्वारा बायोमेट्रिक सिस्टम पर रोक लगाने हेतु दायर परिवाद की सुनवाई रीजनल लेबर कमिश्नर (केन्द्रीय) अंकुर के समक्ष आज दोपहर 12:00 बजे हुई सुनवाई में संयुक्त ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि प्रबंधन द्वारा बिना सर्कुलर निकाले कर्मचारियों पर दबाव बनाकर बायोमैट्रिक अटेंडेंस हेतु रजिस्ट्रेशन करवा लिया जबकि बायोमैट्रिक अटेंडेंस का सर्कुलर 15 जून को जारी किया गया था तथा सर्कुलर में भी इसका उल्लेख था कि जिन कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वह 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले।
यूनियन ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 9 ए का हवाला देते हुए कहा कि 21 दिन पूर्व नोटिस आफ चेंज दिया जाना था लेकिन प्रबंधन ने इसका पालन नहीं किया सीजीआईआर एक्ट की धारा 34 को भी संज्ञान में लाया जाना आवश्यक है क्योंकि सन 2020 में प्रकाशित गजट के अनुसार लेबर के मामले में यह प्रभावी है इस एक्ट के अनुसार इस प्रकार के नियमों में बदलाव सीजीआईआर की धारा 34 के अनुसार गैरकानूनी है।
संयुक्त यूनियन ने कहा कि प्रबंधन द्वारा पूर्व से ही स्टैंडिंग ऑर्डर के विपरीत कार्य किये जा रहे हैं उदाहरण स्वरूप यदि कहा जाए तो टाउनशिप, हॉस्पिटल, एजुकेशन में स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत भर्तियां की गई है जो गैरकानूनी है यह स्टैंडिंग ऑर्डर की धारा 1 एवं 2 एफ का उल्लंघन है।
प्रबंधन द्वारा बिना किसी पूर्व तैयारी के आनन फानन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू किया है जिसके फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है पाली के शुरुआत एवं अंत में गेट पर जाम की स्थिति होती है स्टैंडिंग ऑर्डर की धारा 26 के अनुसार सुरक्षा के लिए यूनियन से बैठक कर सहमति ली जानी थी लेकिन प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया इस प्रकार प्रबंधन द्वारा धारा 26 का उल्लंघन किया गया है
इस पर रीजनल लेबर कमिश्नर ने प्रबंधन से जवाब मांगा प्रबंधन के पास कोई जवाब नहीं था प्रबंधन ने जवाब देने के लिए समय मांगा जिस पर लेबर कमिश्नर ने ज्यादा समय न देते हुए अगली सुनवाई 2 अगस्त को तय की है। जिसमें प्रबंधन की ओर से जवाब दिया जाएगा संयुक्त यूनियन की ओर से उपस्थित सभी यूनियन के नेताओं ने बायोमेट्रिक सिस्टम से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को रखा जिस पर लेबर कमिश्नर ने 2 अगस्त को चर्चा करने की बात कही।
बैठक में यूनियन की ओर से बीएमएस के चन्ना केसवलू इंटक से पूरन वर्मा एटक से विनोद सोनी एचएमएस से प्रमोद कुमार मिश्र सीटू से विजय कुमार जांगड़े एक्टू की ओर से जीवनलाल कुर्रे शामिल हुए प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक जे एन ठाकुर एवं विकास चंद्रा उपस्थित हुए।
बायोमेट्रिक सिस्टम पर रिजिनल लेबर कमिश्नर के समक्ष सुनवाई, सिस्टम लागू करना एक पक्षीय यूनियन, प्रबंधन ने मांगा समय, अगली सुनवाई 2 अगस्त को

