ट्रक ड्राइवरो से जबरिया उगाही के आरोप में प्रधान आरक्षक एवं अनुशासनहीनता करने वाला आरक्षक निलंबित, दुर्ग एसपी की कार्यवाही

ट्रक ड्राइवरो से जबरिया उगाही के आरोप में प्रधान आरक्षक एवं अनुशासनहीनता करने वाला आरक्षक निलंबित, दुर्ग एसपी की कार्यवाही



भिलाई नगर 17 जून। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में कोयला परिवहन करने वाली ट्रकों के ड्राइवर से जबरिया उगाही करने वाले प्रधान आरक्षक एवं ड्यूटी पर अवकाश के बाद नहीं लौटने एवं अनुशासनहीनता के दायरे में आने वाले आरक्षक को आज जिला पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेंद्र शुक्ला ने निलंबित कर दिया है। निलंबित प्रधान आरक्षक जामुल थाने में एवं आरक्षक दुर्ग कोतवाली थाने में पदस्थ था । पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने जांच के आदेश दिए हैं जांच अधिकारी 07 दिवस के भीतर जांच के पश्चात रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को सौंपेंगे।


प्रधान आरक्षक, 264 विजय साहू, पर आरोप है कि थाना जामुल क्षेत्रांतर्गत एसीसी सीमेंट फैक्ट्री जामुल में कोयला ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले ट्रकों को रोककर उनके ड्राइवर से जबरिया रूपों की उगाही करता था। प्रधान आरक्षक पर लगे आरोपों के पश्चात एसपी दुर्ग ने आज प्रधान आरक्षक विजय साहू को निलंबित कर रक्षित केन्द्र, में लाइन अटैच कर दिया है।

निलंबित प्रधान आरक्षक, 264 विजय साहू को निलंबन अवधि मे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस मामले में छावनी सीएसपी हरीश पाटिल सात दिवस के भीतर मामले की जांच कर रिपोर्ट पेश करेंगे।


जबकि दुर्ग सिटी कोतवाली में पदस्थ 1715 आरक्षक लव पांडे के द्वारा 24 मई को स्वीकृत शुदा आकस्मिक पांच दिवसीय अवकाश पर रवाना हुआ था। परंतु आरक्षक अवकाश समाप्ति के पश्चात कार्य पर उपस्थित नहीं हुआ एवं गैर हाजिर रहा आरक्षक का उक्त कृत अनुशासनहीनता की श्रेणी में मानते हुए उसे आज 16 जून को दुर्ग पुलिस अधीक्षक द्वारा निलंबित कर रक्षित आरक्षित केंद्र दुर्ग में लाइन अटैच कर कर दिया गया। निलंबन के दौरान उसे भी जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।