गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से किया इनकार

<em>गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी टिप्पणी मानहानि मामले में राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से किया इनकार</em>


सीजी न्यूज़ ऑनलाइन 7 जुलाई । गुजरात हाईकोर्ट ने “मोदी चोर” की टिप्पणी से संबंधित आपराधिक मानहानि मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है।

गांधी ने उन आधारों पर अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की थी जिन्हें अदालत ने अस्तित्वहीन माना था।
अदालत ने कहा कि गांधी के खिलाफ कई मामले लंबित हैं और राजनीति में शुचिता के महत्व पर जोर दिया।

भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था और आरोप लगाया था कि उनकी टिप्पणी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है। गांधी ने कहा है कि उनके बयान के पीछे कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था।

23 मार्च, 2023 को सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने गांधी को दोषी ठहराया और दो साल जेल की सजा सुनाई।
हालाँकि, उनकी सजा निलंबित कर दी गई थी, और उन्हें 30 दिनों के भीतर दोषसिद्धि के खिलाफ अपील करने की अनुमति देने के लिए उसी दिन जमानत दे दी गई थी।

अपनी दोषसिद्धि के बावजूद, अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की गांधी की अपील को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।