GST New Rules: GST का नया नियम सरकार ने किया लागू, नोटिफिकेशन भी जारी

GST New Rules: GST का नया नियम सरकार ने किया लागू, नोटिफिकेशन भी जारी


सीजी न्यूज ऑनलाइन 23 अप्रैल 2026 । सरकार ने जीएसटी पर बड़ा फैसला लिया है. जीएसटी का नियम (GST Ke Niyam ) बदल गया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है. जानिए क्या है ये नया नियम जिससे टैक्सपेयर्स को राहत मिली है.

GST New Rules: जीएसटी पर सबसे बड़ी खबर आ गई है. सरकार ने जीएसटी से जुड़ा एक बड़ा नियम (GST Ke Niyam) बदल दिया है. ये नियम सबके लिए लागू होगा. जानिए क्या है ये नियम और आपको इससे कैसे फायदा होगा.

जीएसटी का नया नियम
सरकार ने मार्च महीने के लिए GSTR-3B फाइल करने की अंतिम तारीख को एक दिन बढ़ा दिया है. अब टैक्सपेयर्स 21 अप्रैल तक अपना जीएसटी रिटर्न (GST Return) और टैक्स भुगतान कर सकते हैं.

सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?

यह फैसला उस समय लिया गया जब 20 अप्रैल को रिटर्न फाइलिंग के दौरान टैक्सपेयर्स को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. इन समस्याओं के कारण कई लोग समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए.

नोटिफिकेशन भी जारी

मंगलवार को जारी नोटिफिकेशन (GST Notification) में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने बताया कि मार्च महीने के GSTR-3B की नई अंतिम तारीख 21 अप्रैल कर दी गई है.

क्या है GSTR-3B?

GSTR-3B एक मासिक सारांश रिटर्न होता है जिसे रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स हर महीने अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार 20, 22 और 24 तारीख को फाइल करते हैं.

AMRG ग्लोबल के मैनेजिंग पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि डेडलाइन बढ़ने से राहत मिली है, लेकिन यह भी दिखाता है कि GSTN सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन भले ही पीछे की तारीख से लागू किया गया हो, लेकिन समय पर जानकारी न मिलने से टैक्स टीमों और पेशेवरों पर आखिरी समय में काफी दबाव पड़ा और उन्हें देर रात तक काम करना पड़ा.