🔴धोखाधड़ी की रकम आहरण करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार
भिलाईनगर, 07 फरवरी 2026 । थाना सुपेला पुलिस ने भूमि क्रय-विक्रय के नाम पर की गई लगभग 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी के प्रकरण में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी की रकम आहरण किए जाने का खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपी को विधिवत कार्रवाई के पश्चात माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रार्थी ज्ञानेश्वर सिंह ने थाना सुपेला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके निवास से लगी लगभग 38,090 वर्गफिट भूमि, जो खसरा नंबर 144/7 एवं 144/03, पटवारी हल्का नंबर 20, तहसील एवं जिला दुर्ग में स्थित है, का स्वामित्व संदीप जैन एवं अनुराग जैन के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसके बावजूद आरोपी जोगी सिंह सोनी द्वारा स्वयं के नाम से भूमि का एग्रीमेंट होना बताकर उसे विक्रय करने का झांसा दिया गया।
दिनांक 24 जनवरी 2020 को आरोपी ने एग्रीमेंट के कागजात दिखाकर प्रार्थी से इकरारनामा कराया, जिसमें नगद एवं बैंक खाते के माध्यम से 26 लाख रुपये देने का उल्लेख किया गया। इसके बाद आरोपीगण द्वारा भूमि स्वामी के नाम से फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड तैयार कर आईसीआईसीआई बैंक में फर्जी खाता खुलवाया गया, जिसमें 24 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए। इस प्रकार विभिन्न माध्यमों से कुल 55 लाख रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया।
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 191/2026 अंतर्गत धारा 318(2), 318(4), 337, 111(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई थी।
जांच के दौरान पुलिस ने पूर्व में आरोपी कुलदीप सिंह सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था। इसी क्रम में प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी जोगी सिंह सोनी को भी गिरफ्तार कर विधिवत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
आरोपी का विवरण
जोगी सिंह सोनी, उम्र 40 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक-26, संतराबाड़ी, दुर्ग।
जप्त सामग्री
प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज एवं बैंक लेन-देन से जुड़े अभिलेख।
इस कार्रवाई में थाना सुपेला के थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक चितराम ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक संतोष मिश्रा, प्रधान आरक्षक योगेश चंद्राकर एवं आरक्षक रविन्द्र बान्धव की सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि भूमि क्रय-विक्रय अथवा किसी भी वित्तीय लेन-देन से पूर्व संबंधित दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन अवश्य करें तथा किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को दें। दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

