भिलाई नगर 02 अक्टूबर। नाबालिग पीड़िता को भगाकर ले जाने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पुरानी भिलाई पुलिस टीम द्वारा आरोपी को पकड़ने में सफलता मिली है।
आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।आरोपी पूर्व में हत्या के प्रकरण में जेल जा चुका है।
सीएसपी छावनी हरीश पाटिल ने बताया कि थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना पुरानी मिलाई में अपराध क्रमांक 345/2024 बारा 137(2) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अपहृत बालिका एवं अज्ञात आरोपी का पतासाजी किया जा रहा था। थाना प्रभारी पुरानी भिलाई के द्वारा पुलिस टीम गठीत कर अपहृत्ता एवं अज्ञात आरोपी का लगातार प्रयास किया जा रहा था। कल सूचना प्राप्त हुआ कि सोनू उर्फ राजकुमार (गोमेश्वर) गढ़वाल अपहृता के साथ उसी के गांव में है मौके पर पहुंचकर अपहृता को बरामद कर दस्तयाब किया जाकर पूछताछ करने पर सोनू उर्फ राजकुमार (गोमेश्वर) गढ़वाल के द्वारा अपहृत बालिका को नाबालिक जानते हुये बहला फुसला कर शादी का प्रलोभन देकर भगाकर अपने गांव मुंडरई सिवनी मध्यप्रदेश ले गया और कहीं शिव मंदिर में शादी कर गांव से दूसरे दिन नागपुर ले जाकर 14 से 25 सितंबर तक पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर बलात्कार करने पर आरोपी राजकुमार उर्फ सोनू गोमेश्वर पिता शिवकुमार गोमेश्वर उम्र 29 साल साकिन ग्राम मुन्डरई थाना कान्हीवाड़ा जिला सिवनी मध्यप्रदेश को आज विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में सउनि हिरामन रामटेक, मंगला गुप्ता, महिला आरक्षक शकुंतला थापा, आरक्षक महेश बंछोर की उल्लेखनीय भूमिका रही है। अपराय क्रमांक 345/2024 धारा 137(2), 87, 64 (2) (एम) बीएनएस, 6 पाक्सो एक्ट नाम आरोपी राजकुमार उर्फ सोनू गोमेश्वर पिता शिवकुमार गोमेश्वर उम्र 29 साल साकिन ग्राम मुन्डरई थाना कान्हीवाड़ा जिला सिवनी मध्यप्रदेश।

