Chhattisgarh में पूर्व भाजपा पार्षद को 5 साल सश्रम कारावास

Chhattisgarh में पूर्व भाजपा पार्षद को 5 साल सश्रम कारावास


सीजी न्यूज ऑनलाइन, 11 अप्रैल। सात साल पहले राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट के मामले में जिला अदालत ने भाजपा के पूर्व पार्षद आकाश दुबे को सजा सुनाई है। अदालत ने 5 साल सश्रम कारावास, और 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

जिला अपर सत्र न्यायाधीश मधुसूदन चंद्राकर की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी आकाश दुबे, और उनके साथी श्याम प्रकाश साहू को सजा सुनाई है। आरोपी आकाश दुबे ब्राम्हण पारा वार्ड के पार्षद रहे हैं। उनकी पत्नी सरिता दुबे वर्तमान में पार्षद हैं।

बताया गया कि आरोपी ने जमीन के सीमांकन के दौरान विवाद पर प्रार्थी किशोर वर्मा, और राजस्व निरीक्षक को गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। राजस्व निरीक्षक राजेन्द्र चंद्राकर की पिटाई की जिससे बांये हाथ में गंभीर चोटें आई। आरोपियों के खिलाफ डीडी नगर थाने में धारा 294, 506, 186, 353, 332, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया। प्रार्थी राजेन्द्र चंद्राकर की एक्स-रे रिपोर्ट के बाद विवेचना में 333 धारा जोड़ी गई।

सुनवाई के दौरान आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताया, लेकिन बचाव में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया। अदालत ने आकाश दुबे और उसके साथी श्याम प्रकाश साहू को 5 वर्ष और एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। दोनो सजाएं साथ-साथ चलेगी।