अभियुक्त की जमानत के लिए ऋण पुस्तिका में कूट रचना, न्यायालय मुहर का किया दुरुपयोग, आरोपी गिरफ्तार

अभियुक्त की जमानत के लिए ऋण पुस्तिका में कूट रचना, न्यायालय मुहर का किया दुरुपयोग, आरोपी गिरफ्तार


दुर्ग 18 अप्रैल । दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने ऋण पुस्तिका में कुटरचना करने एवं न्यायालय के मुहर का दुरूप्रयोग करने वाला आरोपी को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक झा ने बताया कि प्रार्थी अजय कुमार साहू पिता बंशीलाल साहू उम्र 42 साल निवासी रीडर प्रस्तुतकार न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग द्वारा सदेंही भुखनचंद देशलहरे द्वारा शासन विरूद्ध श्रवण मण्डल उर्फ बंगाली में अभियुक्त की ओर से जमानत हेतु किसान किताब को पायल टोपनो न्यायिक मजिस्ट्रेट दुर्ग के न्यायालय प्रस्तुत किया था, उक्त संदेही द्वारा इसी न्यायालय में थाना अण्डाा के अपराध क्रंमाक 80/2023 में किसान किताब के द्वारा जमानत लिया गया था, किन्तु उक्त किसान किताब में पूर्व जमानत का कोई उल्लेख नही है, एवं किसान किताब में तहसीदार दुर्ग से जमानतदार को कोई डुप्लीकेट अथवा नवीन किसान किताब जारी किये जाने का भी इंद्राज नही था, जिससे संदेही द्वारा किसान किताब में छेडछाड व कूटरचना कर पन्ना हटाने व तहसीदार दुर्ग के मुहार का दुरूप्रयोग करने की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रंमाक 204/2024 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध विवचेना में लिया गया। थाना प्रभारी महेश ध्रुव के नेतृत्व में आरोपी की पतासाजी की गई, विवेचना दौरान आरोपी को आज दुर्ग पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोपी से पूछताछ करने पर स्वीकार किया कि जमानत लेने के लिए किसान किताब के पन्ने को हटाकर दुसरा पन्ना लगा लिया। उक्त कार्यवाही में सहा.उप. निरीक्षक पूरनदास, आरक्षक भेनेश्वर ठाकुर व डोमनलाल साहू की भूमिका रही। गिरफ्तार आरोपी भुखनचंद देशलहरे पिता रामाधार देश लहरे 35 वर्ष निवासी उम्रपोटी दुर्ग।