🛑क्रय-विक्रय रिकॉर्ड में खामियां और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अनुपस्थित, नियमानुसार होगी कार्रवाई
दुर्ग, 27 अक्टूबर 2026। नारकोटिक एवं साइकोट्रॉपिक दवाओं के अवैध कारोबार पर नियंत्रण और औषधि नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन दुर्ग तथा नारकोटिक नियंत्रण विभाग रायपुर की संयुक्त टीम ने दुर्ग और भिलाई के पांच मेडिकल स्टोर्स की जांच की। जांच के दौरान दो मेडिकल स्टोर्स में अनियमितताएं सामने आईं, जिनके खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जिला जनसंपर्क कार्यालय दुर्ग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, संयुक्त जांच दल ने मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक एवं साइकोट्रॉपिक औषधियों के क्रय-विक्रय से संबंधित रिकॉर्ड की विस्तृत जांच की। इस दौरान मेसर्स जनता मेडिकल स्टोर्स, सड़क-18, कैंप-01, भिलाई तथा मेसर्स देवांगन मेडिकल स्टोर्स, शास्त्री मार्केट, पावर हाउस, भिलाई में दवाओं के क्रय-विक्रय के रिकॉर्ड नियमानुसार नहीं पाए गए। इसके अलावा दोनों मेडिकल स्टोर्स में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी अनुपस्थित मिले।
तीन मेडिकल स्टोर्स का संचालन मिला नियमानुसार
सहायक औषधि नियंत्रक संजय सिंह के अनुसार, जांच के दौरान तीन अन्य मेडिकल प्रतिष्ठानों का संचालन नियमानुसार पाया गया। इनमें मेसर्स स्पर्श हॉस्पिटल फार्मेसी, रामनगर, भिलाई; मेसर्स श्याम मेडिकल्स, नंदिनी रोड, पावर हाउस, भिलाई तथा साईं कामना एजेंसी, दुर्ग शामिल हैं।

संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
इस जांच अभियान में औषधि निरीक्षक विष्णु प्रसाद साहू, चंद्रकला ठाकुर, जगेश्वरी साहू तथा नारकोटिक नियंत्रण विभाग रायपुर के निरीक्षक त्रिलोक कुमार और उपनिरीक्षक अंकित मीणा शामिल रहे।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की इस कार्रवाई का उद्देश्य नियंत्रित श्रेणी की दवाओं के क्रय-विक्रय में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित करना और दवाओं के अनधिकृत कारोबार पर अंकुश लगाना है।

