नए कानून के तहत हाई कोर्ट का पहला आदेश, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, दुर्ग संभाग का मामला

नए कानून के तहत हाई कोर्ट का पहला आदेश, अग्रिम जमानत अर्जी खारिज, दुर्ग संभाग का मामला


सीजी न्यूज ऑनलाइन डेस्क, 12 जुलाई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तीन नये कानूनों में से एक भारतीय न्याय संहिता के तहत पहला आदेश जारी करते हुए सिपाही से मारपीट के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।

राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन की पार्किंग में ड्यूटी के दौरान आरक्षक आदित्य शर्मा के साथ विवाद करते हुए मोहम्मद अरशद खान, हर्ष राव और अकरम खान ने मारपीट की थी। लोकसेवक के कार्य में बाधा डालने और उसे क्षति पहुंचाने को लेकर आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 186, 332, 353, 325 तथा 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसे लेकर अरशद खान की अग्रिम जमानत अर्जी को भारतीय न्याय संहिता के तहत सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने गुरुवार को खारिज कर दी। दो अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी हाईकोर्ट से पहले ही निरस्त की जा चुकी है।

ज्ञात हो कि राज्य सरकार ने हाल ही में नए तीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियमों को लागू करने के संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की है, जिस पर हाईकोर्ट व अन्य न्यायालयों में अमल शुरू हो गया है।