भिलाई के जमीन दलाल राजू खान सहित 5 के खिलाफ FIR दर्ज

भिलाई के जमीन दलाल राजू खान सहित 5 के खिलाफ FIR दर्ज


🛑 एक ही जमीन कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कई बार बेच वसूली मोटी रकम, न्यायालयीन आदेश बाद चार सौ बीसी का खुला मामला

भिलाई नगर, 14 मार्च। एक ही जमीन को कूटरचित दस्तावेज से अलग-अलग लोगों को रजिस्ट्री किए जाने के बड़े मामले का खुलासा न्यायालय में होने के बाद सुपेला पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। शिकायतकर्ता सर्वेश्‍वर दयाल मिश्रा की रपट पर पुलिस ने कुंजलाल, हफीजजुल्‍ला खान, राजू खान, राजेश प्रधान तथा खेमराज के खिलाफ आईपीसी की धारा 120-B, 34, 420, 467 और 468 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया है।

आपको बता दें कि सर्वेश्वर दयाल मिश्रा (65 वर्ष) निवासी कोहका पुरानी बस्ती वार्ड-13 भिलाई की शिकायत पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग आदेश ने जमीन की धोखाधड़ी कर मोटी रकम वसूलने वाले जमीन दलाल कुंजलाल पिता लवन सिंह देशमुख निवासी पुरानी बस्ती कोहका भिलाई, हफीजजुल्ला खान पिता खल्लील उल्ला खान निवासी अशरफी रोड़ फरीद नगर कोहका भिलाई, राजू खान पिता असफाक खान निवासी फरीद नगर मस्जिद के पास भिलाई, राजेश प्रधान पिता जीएन प्रधान निवासी कृपाल नगर कोहका भिलाई और खेमराज पिता पीडी डोंगरे निवासी कोहका कुरूद रोड़ भिलाई के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कुंजलाल की भूमि पूर्व खसरा नंबर 69/3 वर्तमान खसरा नबंर 76/1 जमीन 2 एकड 20 डिस्मील की भूमि थी। उसके द्वारा विभिन्न टुकड़ों में भूमि का विक्रय 18 जुलाई 1978 में किया गया। कुंज लाल ने जाति कुर्मी बतायी थी। व्रिकयशुदा भूमि को आरोपीगणों के द्वारा दस्तावेजों में कुटरचना करते हुये पूर्व पंजीकृत एवं व्रिकय कि जा चुकी उसी भूमि खसरा नम्बर 69/3 नया खसरा 76/1 का विक्रय आरोपीगणों के द्वारा षड़यत्र करते हुये धोखा देने के आशय से कुटरचित दस्तावेज निर्मित कर कुंजलाल के माध्यम् से संयुक्त रूप से हफीजुल्ला और राजू खान के द्वारा में 14 अगस्त 2007 को पुनः विक्रय का पंजीयन कार्यालय दुर्ग में पुनः खसरा नंबर 69/3 रकबा 2.20 एकड़ भूमि को करा लिया जिसमें भूमि व्रिेकेता का नाम कुंजलाल आ. लखन सिंह जाति सतनामी भूमि खसरा नम्बर पुराना नंबर 69/3 बंदोबस्त के बाद नंबर 76/1 दर्शा एवं कागजों में कुटरचना की गई। पंजीयन के दौरान आरोपी राजेश प्रधान एवं आरोपी खेमराज द्वारा उपरोक्त पंजीकृत दस्तावेज में षड़यत्र करते हुये बतौर गवाह हस्ताक्षर किया गया। पंजीयन का दस्तावेज का निष्पादन भी कुटरचित तरीके से दस्तावेज लेख के माध्यम् से कराया गया। जमीन 69/3 का टुकड़ा में से 4800 वर्गफीट गिरधारी लाल शर्मा के द्वारा मुल किसान कुजंलाल देखमुख वल्द लवन सिंह देशमुख जाति कुर्मी से क्रय की गई। उनकी मृत्यु के पश्चात् उपरोक्त भूमि एक मात्र उत्तराधिकारी गुलाब देशी शर्मा के नाम पर फौती उठने के पश्चात् नाम दर्ज किया गया। जिसका नंबर 4726 दर्ज किया गया। इसी भूमि को वर्ष 2006 में सर्वेश्वरदयाल मिश्रा के द्वारा संयुक्त नाम से पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर भूमि को क्रय किया गया। आरोपी जो कि भूमि विक्रय का कार्य करते हैं उनके द्वारा एक बार विकय की गई भूमि को कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से दूसरी बार विक्रय किया गया और आर्थिक क्षति करने के उदेश्य से धोखापूर्ण षड़यंत्र पूर्वक अन्य लोगों को विक्रय किया और उसी खसरे में स्थित सर्वेश्वरदयाल की भूमि को भी कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से विकय कर क्षति पहुंचाई गई। सभी आरोपीगण ने धोखा देने के कृत्य में कूटरचित दस्तावेज को षड़यंत्रकारी के रूप में सम्मिलित थे। आरोपी कुंजलाल देशमुख के द्वारा वर्ष 2019 को थाना सुपेला स्मृति नगर में बयान दिया जिसमें उसके द्वारा यह स्वीकृति दी गई थी कि उसकी जाति व पिता का नाम को वर्ष 2007 में पंजीयन कार्यालय दुर्ग में धोखे से हस्ताक्षर लिये गये कागज को बदल दिया गया। जिसमें आरोपीगणों द्वारा कथित रूप से जाति को भी बदल कर पंजीयन दस्तावेज निष्पादित किये गये और मूल दस्तावेज जो कि वास्तविक थे उन्हें सांठ-गांठ कर बेईमानी करने की नियत से विलोपित किया गया जो कि राजस्व अभिलेख में दर्ज थे 7 यह कि संज्ञेय अपराध घटित होने के संबंध में आवेदक के द्वारा थाना प्रभारी सुपेला को 20 जुलाई 2023 को शिकायत की गई किंतु थाना प्रभारी सुपेला के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक दुर्ग को 31 अगस्त 2023 को शिकायत की गई जिस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।