भिलाई नगर 20 अगस्त । छावनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महिला प्रधान आरक्षक द्वारा मामा के वनरक्षक होने का हवाला देकर परिचित महिला की बेटी को वन विभाग में नौकरी लगवाने का आश्वासन दिया। बदले में पौने दो लाख रूपए लिए। करीब 1 वर्ष बीतने के बाद भी महिला आरक्षक द्वारा नौकरी नहीं लगाई साथ ही आज तक रुपए वापस नहीं किया। पीड़ित की रिपोर्ट पर से छावनी पुलिस द्वारा महिला रक्षण के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है।
छावनी पुलिस ने बताया कि प्रार्थी अजय कुमार पिता बैजनाथ 50 वर्ष निवासी राष्ट्रीय विदयालय के सामने बैंकुंठ नगर कैम्प 02 भिलाई में रहते हैं।अजय की पत्नी से महिला प्रधान आरक्षक मोनिका सोनी और मोनिका गुप्ता से परिचय था। 2 जून 2023 को महिला प्रधान आरक्षक मोनिका सोनी ऊर्फ मोनिका गुप्ता अजय के घर आकर उनकी पत्नी किरण गुप्ता के समक्ष प्रस्ताव रखा की उनकी बेटी पलक साहू को वनरक्षक पद पर नौकरी लगा दूंगी। उसके मामा डिप्टी रेंजर वन अधिकारी है। परंतु नौकरी लगने की आवाज में 02 लाख रूपये देना पडेगा। पत्नी ने पहले तो मना कर दी कि रिश्वत देकर अपनी लडकी की नौकरी नहीं लगवाउंगी। किंतु मोनिका गुप्ता द्वारा बार बार अजय के घर आकर पत्नी को बहला फुसलाकर 2 जून को 1,00,000 रूपये नगद एवं 15 जून को 78,000 रूपये नगद कुल रकम 1,78,000 रूपये नौकरी लगाने के नाम पर प्राप्त किया । परंतु आज तक तक नौकरी नहीं लगवायी । अजय को इसकी जानकारी होने पर उसने मोनिका गुप्ता से कई बार रूपये वापस मांगने परंतु मोनिका गुप्ता ने रुपए नहीं लौटाए लेकिन 1,00,000 रूपये का चेक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का दिया था। अजय द्वारा चेक लगाया तो बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बावजूद अजय के द्वारा मोनिका गुप्ता से रुपए लौट कई बार प्रयास किया गया परंतु आज पर्यंतक महिला प्रधान आरक्षक के द्वारा रुपए नहीं लौटाए गए इस पर कल अजय की रिपोर्ट पर से छावनी पुलिस के द्वारा महिला आरक्षक के खिलाफ धारा 420 के तहत अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया है।
महिला प्रधान आरक्षक ने परिचित महिला से की ठगी, मामा के डिप्टी रेंजर होने का हवाला देकर वन विभाग में नौकरी लगने का दिया आश्वासन, वसूल पौने दो लाख