भिलाई नगर 09 दिसंबर। भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर 5 दिसंबर को दुर्घटना में महिला ठेका श्रमिक की मौत हो गई थी। इस मामले में मर्ग जांच के पश्चात भिलाई भट्टी पुलिस के द्वारा बीएसपी प्रबंधन को दोषी मानते हुए उसके खिलाफ अपराध पंजीबद किया गया है।
भिलाई भट्टी पुलिस के मुताबिक मर्ग क्रमांक 43/2025 धारा 194 बीएनएसएस के मृतिका पुष्पा साहू पति लेखराम साहू उम्र 42 साल पता ग्राम रिसामा थाना अंडा जिला दुर्ग की भिलाई इस्पात संयंत्र के भीतर ठेका श्रमिक की हुई मौत के बाद मर्ग जांच किया।
जांच के दौरान भिलाई भट्टी पुलिस के द्वारा गवाह रमेश कुमार साहू लुकेश्वर ठाकुर धीरेन्द्र कुमार ठाकुर कथन लिया गया। घटना 5 दिसंबर 2025 के लगभग सुबह 10.30 बजे करीबन OHP के हाफ एरिया वागन टिप्पलर नंबर 4 भिलाई इस्पात संयत्र में कार्य के दौरान वागन टिप्पलर नंबर 4 के नीचे J3C2 के पास सफाई कार्य करते समय लोहे का पाईप जो जंग लगकर जर्जर हो गया था एंव उसके अंदर मिटटी एंव डस्ट भरा हुआ होने से वजनी होकर टूटकर नीचे काम कर रही मृतिका के सिर के उपर गिर गया था। सिर में गंभीर चोट आने से खून निकलने लगा जिसे आहत होने की सूचना मेन मेडिकल पोस्टर 1 बीएसपी अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। बेहतर इलाज के लिए सेक्टर 9 अस्पताल लेकर गये जहां डाक्टर द्वारा चेक करने पर मृत घोषित कर दिया गया। संपूर्ण मर्ग जाचं में भिलाई इस्पात सयंत्र प्रबंधन द्वारा उपेक्षापूर्ण लापरवाही पूर्वक कार्य कराना पाये जाने पर अपराध धारा 106, 289 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

