दुर्ग शहर व नंदिनी रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध का टाइम बढ़ा, रात 11 बजे तक नोएंट्री

दुर्ग शहर व नंदिनी रोड पर भारी वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध का टाइम बढ़ा, रात 11 बजे तक नोएंट्री


🛑दोपहर 12 से 2 बजे तक मिलने वाली छूट 16 नवंबर तक समाप्त, आवश्यक सेवाओं के वाहनों को रहेगी राहत

भिलाई नगर, 07 नवंबर 2026। दुर्ग शहर एवं भिलाई के नंदिनी रोड पर भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश को लेकर जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दुर्ग ने पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है। यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाने तथा भारी वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं, जनहानि और कानून व्यवस्था की स्थिति को रोकने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

संशोधित आदेश के अनुसार दुर्ग शहर में प्रवेश के निर्धारित 9 मार्गों पर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों को मिलने वाली छूट को 16 नवंबर 2026 तक तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। अब इन मार्गों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

दुर्ग शहर के इन 9 मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध

  1. पुलगांव चौक से पोटिया रोड।
  2. पुलगांव चौक से गंजपारा चौक की ओर।
  3. गुरुद्वारा चौक से बटालियन रोड।
  4. धमधा नाका रेलवे ओवरब्रिज से ग्रीन चौक की ओर।
  5. पुष्पक नगर से कातुलबोर्ड रोड।
  6. ग्राम बघेरा से गंजपारा दुर्ग की ओर।
  7. 32 बंगला (बायपास ब्रिज) से दुर्ग की ओर।
  8. ठगड़ा बांध से दुर्ग शहर की ओर।
  9. धनौरा बायपास से महाराजा चौक की ओर सड़क मार्ग।

नंदिनी रोड पर भी रात 11 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री

भिलाई के नंदिनी रोड पर पावर हाउस चौक से छावनी चौक तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश प्रतिबंध की अवधि भी बढ़ाई गई है। पूर्व में इस मार्ग पर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक प्रतिबंध था। संशोधित आदेश के तहत अब 16 नवंबर 2026 तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

आवश्यक सेवाओं के वाहनों को मिलेगी छूट

प्रतिबंध के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को पूर्ववत छूट प्रदान की गई है। इनमें एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एलपीजी गैस सिलेंडर परिवहन वाहन, शासकीय उचित मूल्य दुकानों के खाद्यान्न वितरण वाहन, कस्टम मिलिंग के तहत धान एवं चावल परिवहन करने वाले वाहन तथा दूध, सब्जी, फल और अन्य दैनिक आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहन शामिल हैं।

आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

यातायात पुलिस दुर्ग ने भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहन चालकों, परिवहनकर्ताओं और वाहन स्वामियों से संशोधित आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। प्रतिबंधित समय में निर्धारित मार्गों पर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

यातायात पुलिस द्वारा आदेश के पालन के लिए निगरानी की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों एवं वाहन चालकों से सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।