होली को लेकर दुर्ग में अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात

होली को लेकर दुर्ग में अलर्ट, संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात


🔴कानून व्यवस्था बनाए रखने कड़े निर्देश, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग भी तेज, 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय

🔴हुड़दंगियों पर नजर: निगरानी बदमाशों की बायोमेट्रिक जांच और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

दुर्ग, 28 फरवरी 2026। होली पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु विभिन्न थाना क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित करते हुए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। थाना धमधा, बोरी, लिटिया, जेवरा सिरसा, खुरसीपार, पाटन, उतई, पुलगांव, अंजोरा, नगपुरा, कुम्हारी, रानीतराई एवं सुपेला में शांति समिति बैठक संपन्न हो चुकी है। हुड़दंग, अवैध मादक पदार्थ/मद्य विक्रय, लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन एवं साउंड सिस्टम उल्लंघन पर सख्त वैधानिक कार्यवाही के निर्देश सभी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। निगरानी/गुंडा बदमाशों की थाने में तलब, बायोमेट्रिक सत्यापन एवं धारा 126,135(3),128,129,170 बी एन एस एस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही अनिवार्य रूप से की गई है।ड्रिंक एंड ड्राइव, तीन सवारी, बिना हेलमेट एवं तेज गति से वाहन चलाने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी एवं जप्ती कार्यवाही की जाए।संवेदनशील स्थलों का चिन्हांकन, अतिरिक्त बल तैनाती, सतत पेट्रोलिंग एवं सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणि शंकर चंद्र ने बताया कि आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल , जिला दुर्ग द्वारा समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। निर्देशानुसार थाना धमधा, बोरी, लिटिया, जेवरा सिरसा, खुरसीपार, पाटन, उतई, पुलगांव, अंजोरा, नगपुरा, कुम्हारी, रानीतराई एवं सुपेला क्षेत्रों में शांति समिति की बैठक आयोजित कर गणमान्य नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं समिति सदस्यों से समन्वय स्थापित किया गया।

बैठक में विशेष रूप से निम्न दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए—

  1. सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र के संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थलों का चिन्हांकन कर विशेष गश्त एवं निगरानी सुनिश्चित करें।
  2. शांति समिति बैठकों के माध्यम से नागरिकों को हुड़दंग न करने एवं सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु प्रेरित करें।
  3. साउंड सिस्टम हेतु विधिवत अनुमति अनिवार्य होगी तथा रात्रि 10:00 बजे के पश्चात उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
  4. मुखौटा, वार्निश पेंट स्प्रे एवं रासायनिक/केमिकल युक्त रंगों के उपयोग पर रोक सुनिश्चित की जाए।
  5. होलिका दहन विद्युत तारों के नीचे अथवा नवीन डामर सड़कों पर न किया जाए।
  6. अवैध मद्य/मादक पदार्थ विक्रय एवं सेवन पर आबकारी अधिनियम/एनडीपीएस एक्ट के तहत कठोर कार्यवाही की जाए।
  7. ,अधिक गहरे तालाबों में गोताखोर रखा जाए और एस.डी.आर.एफ और फायर ब्रिगेड की टीम से समन्वय बना के रखे ताकि आपात स्थिति में मदद ली जा सके ।
  8. निगरानी/गुंडा बदमाशों को थाने तलब कर बायोमेट्रिक सत्यापन कराया जाए तथा आवश्यकतानुसार धारा 126,135(3),128,129,170 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाए।
  9. फरार एवं सक्रिय बदमाशों का सत्यापन राजपत्रित अधिकारी स्तर से कर बाउंड ओवर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
  10. पूर्व में चाकूबाजी/गंभीर घटनाओं वाले चौक-चौराहों एवं संभावित घटना स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए।
  11. बाइक पेट्रोलिंग (हेलमेट एवं सुरक्षा उपकरण सहित) एवं चार पहिया वाहनों से सतत गश्त सुनिश्चित की जाए।
  12. सोशल मीडिया की सतत मॉनिटरिंग कर अफवाह फैलाने अथवा आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जाए।
  13. थाना स्तर पर समस्त अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध रहें तथा किसी भी शिकायत या सूचना पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।
  14. पुलिस नियंत्रण कक्ष 24×7 सक्रिय रखा जाए तथा फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से समन्वय बनाए रखा जाए।
  15. काउंटर अपराधों में बाउंड ओवर कार्यवाही, पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड का परीक्षण एवं लंबित वारंट/प्रतिबंधात्मक प्रकरणों में प्रभावी वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

दुर्ग पुलिस की अपील :


दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। नियमों का पालन करें तथा किसी भी अवैध गतिविधि, हुड़दंग या संदिग्ध घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दें। कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।