दुर्ग : दहेज में कार नहीं मिली तो पत्नी को किया प्रताड़ित, नवविवाहिता ने लगाई फांसी

दुर्ग : दहेज में कार नहीं मिली तो पत्नी को किया प्रताड़ित, नवविवाहिता ने लगाई फांसी


🔴पति पर दहेज मृत्यु का केस, आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग, 12 सितंबर 2026। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मर्ग जांच के बाद पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार मर्ग जांच के दौरान परिजनों और संबंधित लोगों के कथनों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आए हैं।

पुलिस के मुताबिक, 15 अगस्त 2026 को ग्राम उमरपोटी में एक नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर उतई पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और मर्ग क्रमांक 75/2026 के तहत जांच शुरू की।

मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों एवं संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए गए। जांच में सामने आया कि मृतिका का विवाह करीब एक वर्ष पूर्व विपुल यादव (25) निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी से हुआ था। 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह ससुराल आई थी।

कार नहीं मिलने को लेकर विवाद और प्रताड़ना का आरोप

जांच में आरोप सामने आया कि पति विपुल यादव द्वारा मृतिका के माता-पिता की ओर से दहेज में कार नहीं दिए जाने की बात को लेकर बार-बार विवाद किया जाता था। आरोप है कि इस बात को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था।

पुलिस के अनुसार घटना से एक दिन पहले भी कार को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी के घर से चले जाने की बात भी मर्ग जांच में सामने आई।

जांच में प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उतई पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026, धारा 80(2) बीएनएस के तहत दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को 12 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

दुर्ग पुलिस ने लोगों से अपील की है कि विवाह एवं पारिवारिक संबंधों में दहेज की मांग, प्रताड़ना या महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार की हिंसा की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।