दुर्ग संभाग की खबर : बिना कारण ट्रैक्टर चालक को पीटने के मामले में महिला तहसीलदार को जिला कलेक्टर ने किया निलंबित

दुर्ग संभाग की खबर : बिना कारण ट्रैक्टर चालक को पीटने के मामले में महिला तहसीलदार को जिला कलेक्टर ने किया निलंबित


सीजी न्यूज ऑनलाइन 01 सितंबर । कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी द्वारा महिला तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है। महिला तहसीलदार के द्वारा कुछ दिन में पूर्व ही बिना कारण के ट्रैक्टर चालक की पिटाई की गई थी। पूरा मामला मीडिया में आने के बाद कलेक्टर द्वारा संज्ञान में लेकर जांच के पश्चात उपरोक्त कार्रवाई की गई।

तहसीलदार ने कर दी ट्रैक्टर चालक की पिटाई” के संबंध में संध्या नामदेव, तहसीलदार मानपुर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। तत्सम्बन्ध में संध्या नामदेव, तहसीलदार द्वारा उल्लेख किया।
प्रार्थी तरूण मंडावी के द्वारा की गई। शिकायत पूर्णतः गलत व निराधार है। कलेक्टर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी द्वारा अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि उक्त ट्रेक्टर को तहसीलदार मानपुर के कहने पर ही मानपुर थाने में ले जाया गया। तहसीलदार द्वारा बिना किसी विधिवत जांच पड़ताल किये एवं संबंधित वाहन चालक का पक्ष सुने बिना ही वाहन को थाने में भेजा गया, यदि तहसीलदार को किसी गंभीर घटना होने की आशंका थी। तत्काल अपने उच्चाधिकारी को अवगत कराना था।


जो कि उनके द्वारा नहीं कराया गया। इस प्रकार बिना किसी विधिसम्मत जांच पड़ताल के एवं उच्चाधिकारियों को अवगत कराये बिना वाहन को जप्त कर थाने में खड़े करवाने की कार्यवाही नियमों के विपरीत है। उनके द्वारा सुश्री संध्या नामदेव, तहसीलदार का उत्तर समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई है। सुश्री संध्या नामदेव तहसीलदार का उपरोक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 965 नियम (3) के विपरीत है। सुश्री संध्या नामदेव, तहसीलदार, मानपुर, जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 966 के नियम 9()(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।