🟪 महिला से 2017 में मारपीट कर जान से मारने दी थी धमकी
भिलाई नगर, 16 जनवरी। वर्ष 2017 में दुर्ग के प्रापर्टी डीलर और उसके पुत्रों द्वारा महिला से की गई मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दुर्ग न्यायालय ने धारा 294 और 506 भाग 2 के तहत 30 जनवरी को अभियुक्त शंभूनाथ द्विवेदी, अमित द्विवेदी, अभिषेक द्विवेदी को समंस तामिली भेजा गया है।
मिली जानकारी के मुताबिक विद्युत नगर दुर्ग निवासी तुलसी बाई देवांगन (48 वर्ष) के साथ दुर्ग के जमीन कारोबारी शंभूनाथ (60 वर्ष), अमित (34 वर्ष) और अभिषेक द्विवेदी (29 वर्ष) ने 10 जून 2017 को घर में घुस कर मारपीट की थी। तुलसी ने बताया कि घटना के दिन पद्मनाभपुर चौकी पुलिस को शिकायत की थी मगर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। तुलसी ने दुर्ग न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया था। 1 नवंबर 2022 को धारा 294, 506 भाग-2 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया और 30 जनवरी 2023 को अभियुक्तों को कोर्ट में पेश होने समंस भेजा गया है।


