🔴न्यायालयीन आदेश पर हटाए गए पार्षद
दुर्ग, 29 मई 2026। नगर पालिक निगम रिसाली के पार्षद विनय नेताम पर आखिरकार प्रशासन का बड़ा प्रहार हुआ है। संभाग आयुक्त एस.एन. राठौर ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1996 की धारा 19(1)(अ) के तहत वार्ड क्रमांक 16 बी.आर.पी. कॉलोनी के पार्षद विनय नेताम को पद से हटाने का न्यायालयीन आदेश जारी कर दिया है।
यह कार्रवाई नगर निगम रिसाली के आयुक्त द्वारा प्रस्तुत आवेदन और 19 मार्च 2026 को सौंपे गए विस्तृत प्रतिवेदन के आधार पर की गई। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के जवाब, दस्तावेज, साक्ष्य और कानूनी तथ्यों का परीक्षण किया गया, जिसके बाद आरोपों को प्रमाणित मानते हुए यह सख्त फैसला सुनाया गया।
जांच में यह साबित हुआ कि पार्षद विनय नेताम ने निगम मुख्यालय परिसर में संचालित आधार कक्ष में घुसकर तोड़फोड़ की और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। इतना ही नहीं, उन पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, अनावश्यक दबाव बनाने और कार्यालयीन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के भी गंभीर आरोप लगे।
प्रकरण में यह भी सामने आया कि कार्यालयीन समय के दौरान आयुक्त कक्ष और अन्य अधिकारियों के कमरों को बंद कर अधिकारियों को बंधक जैसी स्थिति में रखा गया। आम नागरिकों को अधिकारियों से मिलने से रोका गया, जिससे निगम का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ।
संभाग आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि ऐसे कृत्य सार्वजनिक हित और निगम प्रशासन की गरिमा के खिलाफ हैं। आदेश में उल्लेख किया गया कि विनय नेताम का पार्षद पद पर बने रहना नगर निगम और जनहित दोनों के लिए उचित नहीं है।
इस कार्रवाई के बाद रिसाली नगर निगम की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। प्रशासनिक सख्ती के इस फैसले को स्थानीय निकायों में अनुशासन कायम करने की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

