घर पर काम करने आई महिला ने उड़ाए लाखों के गहने, 12 लाख का सामान जप्त

घर पर काम करने आई महिला ने उड़ाए लाखों के गहने, 12 लाख का सामान जप्त


🔴नेवई पुलिस ने कामवाली बाई सहित 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार

भिलाईनगर, 28 मई 2026। नेवई थाना पुलिस ने घर में काम करने आई महिला द्वारा लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवर चोरी करने के मामले का खुलासा करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से करीब 12 लाख 22 हजार रुपये का मशरूका जब्त किया गया है।

दो दिन काम पर आई और कर दी चोरी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणि शंकर चंद्रा ने बताया कि प्रार्थी दुर्गा प्रसाद नागपुरे निवासी आशीष नगर पश्चिम रिसाली भिलाई ने 26 मई 2026 को थाना नेवई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर की आलमारी में रखे पर्स से सोने का हार, मांगटीका, नथ, हाथ के कड़े, मंगलसूत्र और कान के टॉप्स सहित करीब 14.5 ग्राम सोने के जेवर गायब हैं। पीड़ित ने आशंका जताई थी कि कोई अज्ञात चोर घर में घुसकर जेवर चोरी कर ले गया।

कामवाली बाई पर हुआ शक

मामले की जांच के दौरान पुलिस का शक घर में काम करने वाली मालती ध्रुव पर गया। पुलिस ने मालती ध्रुव, उसके पति देवीलाल ध्रुव और जीजा हेमलाल मंडावी को थाना बुलाकर पूछताछ की।
पूछताछ में तीनों आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।

मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखे थे गहने

आरोपी मालती ध्रुव ने पुलिस को बताया कि उसने 19 अप्रैल 2026 को दुर्गा प्रसाद नागपुरे के घर की आलमारी से सोने के गहने चोरी किए थे। बाद में पति देवीलाल और जीजा हेमलाल की मदद से कुछ गहनों को मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखकर लोन लिया गया था।

12 लाख से ज्यादा का सामान जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने-चांदी के जेवर, नगदी रकम, मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखे गहनों की स्लिप, घटना में प्रयुक्त एक्टिवा और तीन मोबाइल फोन जब्त किए हैं।

जप्त मशरूका में—

  • सोने-चांदी के जेवरात कीमत करीब 4 लाख रुपये
  • मुथूट फाइनेंस में गिरवी रखे जेवरों की स्लिप कीमत 7.47 लाख रुपये
  • नगदी 10 हजार रुपये
  • एक्टिवा वाहन कीमत 50 हजार रुपये
  • 3 मोबाइल फोन कीमत 30 हजार रुपये

कुल जुमला मशरूका लगभग 12 लाख 22 हजार रुपये का है।

तीनों आरोपी भेजे गए जेल

नेवई पुलिस ने मामले में आरोपी मालती ध्रुव, देवीलाल ध्रुव और हेमलाल मंडावी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला

थाना नेवई में अपराध क्रमांक 337/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305(A) और 331(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की गई।

पुलिस टीम की रही अहम भूमिका

पूरी कार्रवाई में थाना नेवई प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार साहू, उप निरीक्षक सुरेंद्र तारम, आरक्षक रवि बिसाई, प्यारे लाल, विजय कुर्रे, महिला आरक्षक कीर्ति साहू तथा एसीसीयू टीम के एएसआई भारत यादव, प्रेम सिंह और आरक्षक रोहन दुबे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।