उर्स पार्क में तेज आवाज में बज रहा था डीजे, पहुंची पुलिस ने की कार्यवाही

उर्स पार्क में तेज आवाज में बज रहा था डीजे, पहुंची पुलिस ने की कार्यवाही


🛑 चार डीजे मय वाहन जप्त

दुर्ग, 18 मई। कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन कर तेज ध्वनि में डीजे बजाए जाने पर दुर्ग पुलिस के द्वारा चार डीजे मय वाहन को जप्त किया गया है। डीजे संचालक के विरूद्ध कोलाहाल अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई। एक वाहन चालक के विरूद्ध एमव्ही एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई।

जिला पुलिस प्रवक्ता एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती पद्मश्री तंवर में बताया कि एकता उत्सव (उर्स पाक) वर्ष 2025 के सदस्यों एवं डीजे संचालकों को बैठक लेकर ध्वनि विस्तार की यंत्रों के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने एवं रात्रि 10:00 बजे के बाद से डीजे नहीं बजाने के संबंध में आदेशित किया गया था। आज मुखबिर सूचना प्राप्त हुआ कि पटेल चौक दुर्ग में कव्वाली कार्यक्रम (उर्स पाक) में देर रात्रि चादर चढ़ाने हेतु अधिक आवाज में डीजे संचालन कर रहे हैं ।
उक्त सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर डीजे संचालको को डीजे संचालन करने के संबंध में अनुमति आदेश पेश करने को कहा गया जो अनुमति नहीं होना लिखित में देने पर अनावेदकगण इन्द्र कुमार, रायपुर के कब्जे से टाटा वाहन क्रमांक CG 07 CA 5799, संदीप संवते राजनंदगांव के कब्जे से वाहन क्रमांक CG 04 JD 9142, हेमंत यादव, दुर्ग के कब्जे से टाटा वाहन क्रमांक CG 07 CA 3264, 04. शेख जमील दुर्ग के कब्जे से टाटा वाहन क्रमांक CG 04 LU 9927 में लगे डीजे सेट साउण्ड बॉक्स सिस्टम को विधिवत जप्त कर छ.ग. कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 15 एवं एक वाहन क्रमांक CG 07 CW 8856 पर मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत् कार्यवाही की गई। अनावेदकों के इस्तगासा न्यायालय पेश किया गया है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक ममता अली शर्मा, सउनि मोहन लाल साहू, किरेन्द्र सिंह, प्र.आर. योगेश चंद्राकर, आरक्षक सुरेश जायसवाल का सराहनीय योगदान रहा।

अनावेदक जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई

1- इंद्रकुमार
2- संदीप संवते
3- शेख जमील
4- हेमंत यादव