🛑 फिर केस सेटलमेंट के नाम पर 15000 की रिश्वत लेते धरा गया
सीजी न्यूज ऑनलाइन 20 जून। जिला मुंगेली में CSPDCL के कनिष्ठ अभियंता ने शिकायतकर्ता पर अवैध रूप से बिजली चोरी करने का आरोप लगाया फिर के सेटलमेंट के नाम पर ₹50000 की डिमांड की। 15000 में सहमति बनने पर रिश्वत लेते हुए एसीबी के हाथों धरा गया।
प्रार्थी नन्द कुमार साहू, निवासी ग्राम पाली, जिला मुंगेली द्वारा द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि वह अपने घर में बिजली कनेक्शन लगाने के लिए सीएसपीडीसीएल लोरमी में आवेदन दिया था, जिस पर सीएसपीडीसीएल लोरमी के कनिष्ठ अभियंता कृष्ण कुमार गुप्ता उसके घर गए थे और अवैध रूप से बिजली प्रयोग कर रहे हो कहते हुए उनके बिजली के तार को काट कर कार्यवाही से बचने के लिए 50,000 रुपए रिश्वत की मांग की गई, जिस पर 15,000 रुपए लेने में उसके द्वारा सहमति बनी।
प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन पश्चात् आज ट्रेप आयोजित कर प्रार्थी से कृष्ण कुमार गुप्ता, कनिष्ठ अभियंता को 15,000 रू. रिश्वत लेते रंगे हाथो पकड़ा गया।
आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 (संशोधित अधिनियम 2018) के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही की जा रही है।